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केरल के करदाता अब 15 सितंबर तक फाइल कर सकते हैं आपना ITR, CBDT ने बढ़ाई डेडलाइन

आईटीआर फाइलिंग में देरी करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है जो कि अधिकतम 10,000 रुपये है

By Praveen DwivediEdited By: Published: Wed, 29 Aug 2018 08:11 AM (IST)Updated: Wed, 29 Aug 2018 11:46 AM (IST)
केरल के करदाता अब 15 सितंबर तक फाइल कर सकते हैं आपना ITR, CBDT ने बढ़ाई डेडलाइन
केरल के करदाता अब 15 सितंबर तक फाइल कर सकते हैं आपना ITR, CBDT ने बढ़ाई डेडलाइन

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। केरल में बाढ़ के कारण आई आफत के चलते केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने राज्य के करदाताओं के लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया है। सामान्य लोगों के लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 अगस्त 2018 है जिसे पहले ही एक महीने का विस्तार मिल चुका है।

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आपको बता दें कि इससे पहले वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2018 निर्धारित थी, लेकिन फिर इसमें एक महीने का विस्तार दे दिया गया। अब नई डेडलाइन 31 अगस्त 2018 है जिसमें अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं। आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन में अतिरिक्त विस्तार सिर्फ केरलवासियों के लिए ही किया गया है।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि आईटीआर फाइलिंग में देरी करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है जो कि अधिकतम 10,000 रुपये है, वही इसपर आपको इंटरेस्ट भी देना होता है। इसलिए करदाताओं को विभाग की ओर से अक्सर सलाह दी जाती है कि वो समय पर अपना रिटर्न फाइल करें।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से आयकर अधिनियम की धारा 119 के तहत एक आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि केरल में बाढ़ के चलते हुए व्यवधान के कारण आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने के लिए संशोधन किया जा रहा है। अब केरलवासियों के लिए नई डेडलाइन 15.9.2018 होगी।


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