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Cabinet Meeting में लिये गए कई अहम फैसले, दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण को लेकर जरूरी निर्णय

Cabinet Meeting में ब्राजील के साथ सामाजिक सुरक्षा करार को मंजूरी दे दी गई।

By Ankit KumarEdited By: Published: Wed, 11 Dec 2019 07:37 PM (IST)Updated: Thu, 12 Dec 2019 08:45 AM (IST)
Cabinet Meeting में लिये गए कई अहम फैसले, दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण को लेकर जरूरी निर्णय
Cabinet Meeting में लिये गए कई अहम फैसले, दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण को लेकर जरूरी निर्णय

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक में बुधवार को दिवाला कानून में संशोधन सहित कई बेहद अहम फैसलों को मंजूरी दे दी गई। सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि दिवाला मामलों के समाधान की प्रक्रिया में आ रही कुछ दिक्कतों को दूर करने और कारोबारी सुगमता सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ Insolvency and Bankruptcy Code में संशोधन किये गए हैं। इसके साथ कैबिनेट ने National Highways Authority of India (NHAI) को हाईवे की संपत्तियों को मोनेटाइज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट बनाने को अपनी संस्तुति दे दी है। इसके अलावा स्टील क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और जापान के बीच एक करार को अपनी मंजूरी दे दी। आइए विस्तार से जानते हैं बुधवार को कैबिनेट ने अर्थव्यवस्था से जुड़े किन मुद्दों पर अहम फैसले किए हैं:

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दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के फंडिंग को लेकर फैसला

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के फंडिंग पैटर्न में रिवीजन को बुधवार को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही इस चरण में आने वाले लाइन की भूमि की लागत में केंद्र और दिल्ली सरकार 50-50 फीसद खर्च वहन करेंगे। ये मंजूरी एयरोसिटी से तुगलकाबाद, आर के आश्रम से जनकपुरी पश्चिम और मुकुंदपुर से मौजपुर कॉरिडोर के लिए है।  

Insolvency Law में दूसरे संशोधन को मंजूरी

नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के कई प्रावधानों में संशोधन को बुधवार को अपनी मंजूरी दे दी। संहिता में संशोधन से सीआईआरपी को सरल बनाने, कोड से जुड़ी तमाम दिक्कतों को दूर करने और एवं निवेश को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। इससे वित्तीय रूप से कमजोर क्षेत्रों में फंडिंग को बढ़ावा मिलेगा। 

Aircraft Act में बदलाव को कैबिनेट की संस्तुति

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को Aircraft Act में संशोधनों को अपनी मंजूरी दे दी। इससे उल्लंघन की स्थिति में जुर्माने की राशि को दस लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस संशोधन के साथ इस कानून को International Civil Aviation Organisation (ICAO) की अनिवार्यताओं के अनुरूप बनाया गया है। सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस संशोधन से Directorate General of Civil Aviation, Bureau of Civil Aviation Security और Aircraft Accident Investigation Bureau को ज्यादा प्रभावी बनाया गया है। इससे देश में विमानों के संचालन में सेफ्टी और सिक्योरिटी के स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

ब्राजील के साथ सामाजिक सुरक्षा करार

केंद्रीय कैबिनेट ने भारत और ब्राजील के बीच सामाजिक सुरक्षा करार को मंजूरी दे दी। इस फैसले से ब्राजील में काम कर रहे भारतीयों और भारत में काम कर रहे ब्राजील के लोगों को फायदा होगा। उन्हें दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा को लेकर अंशदान करने की जरूरत नहीं होगी। भारत अपने देश के पेशेवरों, कुशल कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए कई देशों की सरकारों के साथ द्विपक्षीय समझौते कर रहा है।


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