BFIL ने SEBI से मांगी इंडसइंड बैंक में विलय की इजाजत
बीएफआइएल ने कहा कि विलय के लिए उसे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की इजाजत मिल गई है
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। भारत फाइनेंशियल इनक्लूजन लिमिटेड (बीएफआइएल) ने इंडसइंड बैंक में विलय के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी, बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) व नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) से इजाजत मांगी है। शेयर बाजारों को दी जानकारी में बीएफआइएल (पूर्ववर्ती नाम एसकेएस माइक्रोफाइनेंस लिमिटेड) ने कहा कि विलय के लिए उसे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की इजाजत मिल गई है। कंपनी के मुताबिक प्रस्तावित विलय के लिए उसे भारतीय स्पर्धा आयोग (सीसीआइ) की मंजूरी 19 दिसंबर, 2017 को मिल चुकी है।
भारत फाइनेंशियल इनक्लूजन लिमिटेड (बीएफआइएल) ने इंडसइंड बैंक में विलय के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी, बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) व नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) से इजाजत मांगी है। शेयर बाजारों को दी जानकारी में बीएफआइएल (पूर्ववर्ती नाम एसकेएस माइक्रोफाइनेंस लिमिटेड) ने कहा कि विलय के लिए उसे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की इजाजत मिल गई है। कंपनी के मुताबिक प्रस्तावित विलय के लिए उसे भारतीय स्पर्धा आयोग (सीसीआइ) की मंजूरी 19 दिसंबर, 2017 को मिल चुकी है।
1,800 इकाइयां जुर्माना भरने में विफल
पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को कहा कि पिछले महीने तक 1,800 से ज्यादा कंपनियां और व्यक्ति उन पर लगाए जुर्माने के भुगतान में विफल रहे हैं। सेबी द्वारा जारी सूची के मुताबिक इस वर्ष मार्च के अंत तक जु़र्माना विफल रहने वाली इकाइयों की तादाद 1,847 थी और पिछले वर्ष दिसंबर तक सुनाए गए फैसले के तहत जुर्माने की अदायगी नहीं की गई है।