Move to Jagran APP

1 जनवरी 2020 से बदल गए हैं ये नियम, जानिए आप पर क्या होगा इसका असर

नए नियम डेबिट कार्ड पैन कार्ड और यहां तक ​​कि उन लोगों को प्रभावित करेंगे जो एटीएम से नकदी निकालने या ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं।

By NiteshEdited By: Published: Wed, 01 Jan 2020 01:34 PM (IST)Updated: Thu, 02 Jan 2020 03:02 PM (IST)
1 जनवरी 2020 से बदल गए हैं ये नियम, जानिए आप पर क्या होगा इसका असर
1 जनवरी 2020 से बदल गए हैं ये नियम, जानिए आप पर क्या होगा इसका असर

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। नए साल में वित्तीय लिहाज से कई सारे बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव हमारी आपकी जेब पर असर डालेंगे। इसलिए आपको भी इनके बारे में जानना जरूरी है। नए नियम डेबिट कार्ड, पैन कार्ड और यहां तक ​​कि उन लोगों को प्रभावित करेंगे जो एटीएम से नकदी निकालने या ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं। आइये जानते हैं उन बदलावों के बारे में...

loksabha election banner

एटीएम डेबिट कार्ड

मैगस्ट्रिप या मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले सभी पुराने डेबिट और एटीएम कार्ड 1 जनवरी से काम करना बंद कर देंगे। आप इसे अपने बैंक से नए EMV चिप डेबिट कार्ड से बदलवा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों को पुराने डेबिट कार्ड को नए EMV- आधारित कार्ड में बदलने के लिए कहा गया है। EMV कार्ड एक छोटे माइक्रोचिप के साथ आते हैं जो खरीदारों को धोखाधड़ी वाले लेनदेन से बचाता है।

NEFT 

1 जनवरी से बैंकों के बचत खाताधारकों के लिए ऑनलाइन NEFT शुल्क माफ कर दिया गया है। कई बैंकों ने एनईएफटी को पहले ही मुफ्त कर दिया था।

RuPay, UPI शुल्क

मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क 2020 से देसी RuPay और UPI प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेनदेन पर लागू नहीं होगा। 1 जनवरी 2020 से 50 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों को अपने ग्राहकों को बिना किसी MDR शुल्क के डेबिट कार्ड और UPI QR कोड के जरिए भुगतान की सुविधा उपलब्ध करानी होगी।

पैसे निकालने के लिए ओटीपी

SBI ने वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आधारित एटीएम निकासी सुविधा लॉन्च की है। 1 जनवरी 2020 से एसबीआई के ग्राहक एटीएम में रात 8 से सुबह 8 बजे के बीच 10000 रुपये तक की निकासी कर सकते हैं। ओटीपी ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। इससे ग्राहकों को फ्रॉड निकासी से बचने में मदद मिलेगी।

आयकर रिटर्न (ITR)

यदि आप आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए 31 अगस्त की समय सीमा से चूक गए हैं, तो आप इस वित्तीय वर्ष के अंत तक ऐसा कर सकते हैं। हालांकि, 1 जनवरी से दायर सभी आईटीआर के लिए 10,000 का जुर्माना लगेगा। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.