अटल पेंशन योजना में 2020-21 में अभी तक 40 लाख से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन
सरकार की इस पेंशन योजना के तहत 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। इसमें अंशदान करने वालों को 60 वर्ष की आयु के बाद एक निश्चित पेंशन राशि या अंशधारक की मृत्यु के बाद
नई दिल्ली, पीटीआइ। अटल पेंशन योजना में चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक 40 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है। पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने मंगलवार को कहा इसी के साथ अटल पेंशन योजना में कुल अंशधारकों की संख्या 2.63 करोड़ को पार कर चुकी है। सरकार की इस पेंशन योजना के तहत 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। इसमें अंशदान करने वालों को 60 वर्ष की आयु के बाद एक निश्चित पेंशन राशि या अंशधारक की मृत्यु के बाद उसके जीवनसाथी को उतनी ही गारंटीड पेंशन देने का प्रावधान है।
इसके अलावा अंशधारक के 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक कुल जमा पेंशन कोष नामिती को वापस करने की भी व्यवस्था है। पीएफआरडीए ने कहा कि एक अप्रैल 2020 से 13 नवंबर 2020 के बीच 40 लाख से अधिक नए लोगों ने अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराया है।
जिन लोगों के पास बैंक खाता है, लेकिन वे नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग नहीं करते हैं, उनके लिए अटल पेंशन योजना (APY) खाता खोलना जल्द ही आसान हो जाएगा। APY सब्सक्राइबरों की ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा APY-POP को उनके मौजूदा बचत खाताधारकों के ऑन-बोर्डिंग के वास्ते एक वैकल्पिक चैनल शुरू करने की अनुमति दी जा रही है। नए चैनल के तहत कोई भी नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप का उपयोग किए बिना एपीवाई खाता खोल सकता है।
मौजूदा समय में कुछ बैंक नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन APY खाता खोल रहे हैं। हालांकि, बड़ी संख्या में बैंक खाताधारक जो APY के तहत नामांकित हो सकते हैं वे नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप सुविधा का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे मामलों में ये बैंक खाता धारक ऑनलाइन या डिजिटल मोड के माध्यम से एपीवाई खाता नहीं खोल सकते हैं।