छोटे और मझोले कारोबारियों को बड़ी राहत, 30 दिन के भीतर मिलेगा लंबित GST रिफंड का भुगतान
सरकार की इस पहल के बाद छोटे और मझोले कारोबारियों को महज 30 दिन के भीतर GST रिफंड का भुगतान हो जाएगा।
नई दिल्ली, (पीटीआइ)। सरकार ने सूक्ष्म, और मझोले कारोबारियों के लिए शुक्रवार को बड़ी राहत की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए MSME को GST से जुड़ी बड़ी राहत दी है। सरकार की इस पहल के बाद छोटे और मझोले कारोबारियों को महज 30 दिन के भीतर GST रिफंड का भुगतान हो जाएगा। इसी तरह फ्यूचर GST रिफंड भी 60 दिनों के भीतर कारोबारियों को भुगतान कर दिया जाएगा।
इस अवसर पर वित्त मंत्री ने आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए और भी कई उदम उठाने की घोषणा की। सीतारमण ने कहा कि यू.के. सिन्हा समिति की सिफारिशों पर 30 दिन के भीतर फैसला लिया जाएगा। ये सिफारिशें एमएसएमई के लंबित पड़े भुगतानों, प्रौद्योगिकी, मार्केटिंग, कर्ज की आसान उपलब्धता से जुड़ी हैं। सरकार एकल परिभाषा की ओर बढ़ने के लिए एमएसएमई अधिनियम में संशोधन पर भी विचार करेगी। गौरतलब है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसएमई क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 29 फीसद है। यह क्षेत्र नौकरियां सृजित करने वाले सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है।
सीतारमण ने इस अवसर पर ऑटो सेक्टर को पटरी पर लाने के लिए भी बड़ी घोषणाएं की। सरकार के नए नियमों के तहत अब सभी सरकारी विभाग नई गाडियां खरीद पाएंगे, जबकि मौजूदा नियमों के तहत सरकारी विभागों द्वारा नई गाड़ियां खरीदने पर रोक लगी हुई है। ऑटो सेक्टर इन दिनों मांग में भारी कमी और सरकारी नीतियों के स्तर पर कन्फ्यूजन के कारण बदहाली का सामना कर रहा है।
नए नियमों के तहत मार्च 2020 तक BS-4 आधारित जो भी वाहन खरीदे जाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन अब पूरी अवधि के लिए मान्य होगा। इससे BS-4 आधारित वाहनों की पर छाये कनफ्यूजन के बादल दूर हो गए हैं। अभी तक माना जा रहा था कि 2020 के बाद BS-4 आधारित वाहनों को चलाना गैरकानूनी हो जाएगा और उसके बाद BS-6 आधारित वाहन ही बने रहेंगे।