प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लिए आधार अनिवार्य, जानिए नए नियम
स्कीम के तहत 8-8.3 फीसद की रेंज में एश्योर्ड रिटर्न मिलता है। इसके क्रियान्वयन का जिम्मा एलआईसी पर है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। इस योजना की घोषणा 2017-18 और 2018-19 के यूनियन बजट में गई थी। स्कीम के तहत 8-8.3 फीसद की रेंज में एश्योर्ड रिटर्न मिलता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति पेंशन का कौन सा मोड चुनता है। इसके क्रियान्वयन का जिम्मा एलआईसी पर है।
वित्त मंत्रालय के एक नोटिफिकेशन के अनुसार, 'इस योजना के तहत लाभ पाने वाले को आधार संख्या या आधार प्रमाणीकरण देना होगा। 23 दिसंबर की जारी अधिसूचना, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवा का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के तहत जारी की गई है।
इसमें आगे कहा गया है कि इस योजना के तहत लाभ पाने के इच्छुक कोई भी व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं किया गया है, योजना के रजिस्ट्रेशन से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होगी।'
अधिसूचना में आगे कहा गया है कि अगर खराब बायोमेट्रिक्स या अन्य किसी कारण से आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है तो इसके लिए दूसरे तरीके अपनाए जाएंगे। इनमें इंटीग्रेटेड रिस्क इनफॉर्मेशन सिस्टम या फेस ऑथेंटिकेशन, आधार वन-टाइम पासवर्ड इत्यादि जैसे तरीके शामिल हैं। सरकार ने 4 मई, 2017 को पीएमवीवीवाई को लॉन्च किया था। इसका मकसद सीनियर सिटीजंस को निवेश का अतिरिक्त विकल्प मुहैया कराना था ताकि वे अपनी इनकम की जरूरतों को पूरा कर सकें।