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मकान के लिए लिया है सरकारी Loan तो जल्‍द करवा लें बीमा, नहीं तो हो जाएगी मुश्किल

7th pay commission क्‍या आप केंद्रीय कर्मचारी हैं और अपने डिपार्टमेंट से House Building Advance लिया है तो खबरदार। यह खबर आपके लिए है। सरकार ने आदेश जारी किया है कि ऐसे जिन कर्मचारियों ने मकान या Flat खरीदने बनाने या उसके लिए एडवांस लिया है।

By Ashish DeepEdited By: Published: Mon, 12 Jul 2021 01:09 PM (IST)Updated: Tue, 13 Jul 2021 07:59 AM (IST)
मकान के लिए लिया है सरकारी Loan तो जल्‍द करवा लें बीमा, नहीं तो हो जाएगी मुश्किल
अगर ऐसा नहीं किया तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। (Pti)

नई दिल्‍ली, बिजनेस डेस्‍क। क्‍या आप केंद्रीय कर्मचारी हैं और अपने डिपार्टमेंट से House Building Advance लिया है तो यह खबर आपके लिए है। सरकार ने आदेश जारी किया है कि ऐसे जिन कर्मचारियों ने मकान या Flat खरीदने, बनाने या उसके लिए एडवांस लिया है, उन्‍हें House Building Advance Rules (HBA)- 2017 के रूल 7b का सख्‍ती से पालन करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो उन पर कार्रवाई हो सकती है।

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डिपार्टमेंट ऑफ पोस्‍ट में ADG (Estt) डीके त्रिपाठी के मुताबिक HBA लेने वाले कर्मचारी इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। उन्‍हें लगता है कि ऐसा न करके वे बच जाएंगे। लेकिन इस संबंध में सभी सर्किल में नोटिस भेज दिया गया है और जल्‍द से जल्‍द इस पर अमल कराने को कहा गया है।

क्‍या है Rule 7b

डीके त्रिपाठी के मुताबिक इस रूल के लिए House building advance लेने वाले कर्मचारी को अपने मकान का बीमा कराना होता है। इसका खर्च उसे खुद उठाना होता है। खास बात यह है कि बीमा की रकम HBA की रकम के बराबर होनी चाहिए।

कहां से कराएं बीमा

Rule book के मुताबिक मकान का बीमा IRDA से मान्‍यता प्राप्‍त बीमा कंपनी से ही कराया जाना चाहिए। उसके बाद उस पॉलिसी की कॉपी को अपने विभाग में जमा कराना होगा।

क्‍या-क्‍या होगा कवर

इस बीमा पॉलिसी में मकान का बीमा होगा। इसमें मकाने में आग, बाढ़ और बिजली से नुकसान कवर होगा। यह पॉलिसी तब तक रहेगी जब तक कर्मचारी मकान का एडवांस सरकार को चुकता नहीं कर देता।

हर जुलाई में लें सर्टिफिकेट

डीके त्रिपाठी के मुताबिक हर HoD को ताकीद की गई है कि वह हर साल के जुलाई महीने में पॉलिसी सर्टिफिकेट की कॉपी अपने पास जमा कराएं। सभी सर्किल को इस नियम को सख्‍ती से मानना होगा।

क्‍या है ब्‍याज दर

बता दें कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को मकान के लिए 7.9 फीसद ब्‍याज पर यह एडवांस दे रही है। 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए हाउसिंग सेक्टर और एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए थे। इनमें House Building Advance की ब्‍याज दर को घटाना भी शामिल था। अब इसकी मियाद 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाई गई है। केंद्र और राज्‍य कर्मचारी दोनों ही इस एडवांस को ले सकते हैं।

क्या होता है हाउस बिल्डिंग एडवांस

केंद्र और राज्य कर्मचारियों को सरकार House Building Advance देती है। इसमें कर्मचारी खुद या अपनी ​पत्‍नी के प्लॉट पर Construction के लिए एडवांस ले सकते हैं। एडवांस बैंक लोन Repayment के आधार पर होता है। कर्मचारियों को ये फंड घर खरीदने या बनाने के लिए मिलता है। लेकिन, शर्त के साथ। किसी सरकारी कर्मचारी को नौकरी के दौरान सिर्फ एक बार ही यह एडवांस मिलता है। सभी स्थायी कर्मचारी हाउस बिल्डिंग एडवांस के पात्र हैं। साथ ही 5 साल की लगातार सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारी भी इस सुविधा का फायदा ले सकते हैं।


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