Move to Jagran APP

1 अक्टूबर से बदल गई हैं ये चीजें, आपको भी होनी चाहिए इसकी खबर

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिए अपने खुदरा और MSME कर्जों को बाहरी ब्याज दर बेंचमार्क से जोड़ना अनिवार्य कर दिया था और इस उत्पाद के लॉन्च का मतलब है कि घर कार और पर्सनल लोन की दरें कम हो जाएंगी।

By NiteshEdited By: Published: Wed, 30 Sep 2020 07:00 AM (IST)Updated: Thu, 01 Oct 2020 08:58 AM (IST)
1 अक्टूबर से बदल गई हैं ये चीजें, आपको भी होनी चाहिए इसकी खबर
5 percent tax on foreign fund transfer e challans Cinema halls

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। 1 अक्टूबर से कई बदलाव लागू होने जा रहे हैं जिसका असर आपके पर्सनल फाइनेंस पर पड़ेगा। चूंकि ये नियम आपके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करने वाले हैं, इसलिए इन बदलावों के बारे में विस्तार से जानना जरूरी है। यह भी संभावना है कि गृह मंत्रालय 1 अक्टूबर से अनलॉक के अगले चरण में कुछ और छूट दे सकता है। इस खबर में चार ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हैं, जो अक्टूबर से बदल सकती हैं।  

loksabha election banner

सिनेमा हॉल: मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किए गए अनुरोधों के बावजूद, MHA ने सिनेमाहाल को फिर से खोलने की अनुमति नहीं दी। हालांकि, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव, अमित खरे ने पिछले महीने एमएचए को फिल्म थिएटरों में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था का सुझाव दिया था। इस योजना के अनुसार, सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए पहली और अगली पंक्तियों में वैकल्पिक सीटें खाली रखी जाएंगी।

पश्चिम बंगाल 1 अक्टूबर से सभी संगीत, नृत्य, गायन और जादू शो के लिए '50 प्रतिभागियों या उससे कम; के साथ सिनेमा हॉल को फिर से शुरू करने की घोषणा करने वाला पहला राज्य बन गया।

आईटी पोर्टल के माध्यम से वाहन के दस्तावेजों का रखरखाव, ई-चालान: 1 अक्टूबर से ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान सहित वाहनों के दस्तावेजों का रखरखाव सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा, लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अयोग्य या निरस्त ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल पोर्टल में क्रमानुसार रूप से दर्ज किया जाएगा और इस तरह के रिकॉर्ड को नियमित आधार पर दिखाया जाएगा।

विदेश में पैसे भेजने पर 5% टैक्स: भारत के बाहर पैसे भेजने पर पांच फीसद की दर से स्रोत (TCS) पर एकत्र कर लगाया जाएगा। हालांकि, यदि पैसे का ट्रांसफर उच्च शिक्षा के लिए लिए गए कर्ज से किया जाता है, तो TCS दर पैसे का 0.5 फीसद होगी। वित्त अधिनियम, 2020 ने इस संबंध में धारा 206C में एक नया उपधारा (1G) डाला है।

घर, कार और पर्सनल लोन का रेट कम: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिए अपने खुदरा और MSME कर्जों को बाहरी ब्याज दर बेंचमार्क से जोड़ना अनिवार्य कर दिया था और इस उत्पाद के लॉन्च का मतलब है कि घर, कार और पर्सनल लोन की दरें कम हो जाएंगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.