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इस साल अब तक फाइल किए गए 3.7 करोड़ इकनम टैक्स रिटर्न, वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक 3.7 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 है। वित्त मंत्रालय ने इससे संबंधित एक ट्वीट भी किया है।

By Abhishek PoddarEdited By: Published: Sun, 19 Dec 2021 08:41 AM (IST)Updated: Mon, 20 Dec 2021 07:50 AM (IST)
इस साल अब तक फाइल किए गए 3.7 करोड़ इकनम टैक्स रिटर्न, वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक 3.7 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं।

नई दिल्ली, पीटीआइ। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को जानकारी देते हुए यह बतया कि, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक 3.7 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 है। वित्त मंत्रालय ने इससे संबंधित एक ट्वीट भी किया है। अपने ऑफीशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करते हुए वित्त मंत्रालय ने यह बताया कि, 17 दिसंबर तक कुल 3,71,74,810 आइटीआर दाखिल किए गए हैं, जिसमें 6,91,338 आइटीआर दर्ज किए गए हैं।" कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि, हमें अपना आइटीआर दाखिल करते वक्त परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना आइटीआर दाखिल कर सकते हैं। आइये जानते हैं, पूरी प्रक्रिया के बारे में।

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आइटीआर दाखिल करने का पूरा प्रॉसेस

आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर विजिट करना होगा। फिर पोर्टल पर 'लॉगइन' के विकल्प क्लिक करना होगा। इस स्टेप के बाद अपना 'यूजरनेम' दर्ज करके 'कॉन्टिन्यू' पर क्लिक करना होगा और अपना पासवर्ड दर्ज करना होगा। फिर 'ई-फाइल' के टैब पर क्लिक करके 'फाइल इनकम टैक्स रिटर्न' के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब 'असेसमेंट ईयर 2021-22' के विकल्प का चुनाव करके 'कॉन्टिन्यू' के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने 'ऑनलाइन' या 'ऑफलाइन' का विकल्प आएगा। आपको 'ऑनलाइन' के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है।

इसके बाद दिए गए ऑप्शन- इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (HUF) या अदर्स में से 'इंडिविजुअल' के विकल्प का चुनाव करना होगा। फिर आपको 'कॉन्टिन्यू' के टैब पर क्लिक करना होगा। इस स्टेप के बाद आपको आइटीआर-1 या आइटीआर-4 के विकल्प का चुनाव करके 'प्रोसीड' के ऑप्शन पर जाना होगा। इसके बाद अगले स्टेप में आपको बुनियादी छूट सीमा से ऊपर या धारा 139 (1) के तहत सातवें प्रावधान के कारण अपना रिटर्न दाखिल करने का कारण पूछा जाएगा। आपको यह सुनिश्चित करना है कि, आपने अपना ऑनलाइन आइटीआर दाखिल करते समय सही विकल्प चुना है।

फिर आपको अपनी बैंक डिटेल को फिल करना होगा। इसके बाद आपके सामने आइटीआर फाइल करने के लिए एक नया पेज खुलकर सामने आएगा। इसके बाद आपको अपना आइटीआर वेरिफाई करके इसकी एक हार्ड कॉपी को आयकर विभाग के पास भेजना होगा।


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