Move to Jagran APP

Things to do before 31 March: 31 मार्च तक पूरे कर लें ये आठ काम, वरना उठाना पड़ेगा बड़ा घाटा

Things to do before 31 March अगर आप 31 मार्च 2021 तक PAN Card को Aadhaar Card से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा। पैन नंबर के निष्क्रिय हो जाने के बाद बड़ी राशि का लेनदेन नहीं हो पाएगा।

By Ankit KumarEdited By: Published: Wed, 17 Mar 2021 09:57 AM (IST)Updated: Sat, 20 Mar 2021 05:06 PM (IST)
Things to do before 31 March: 31 मार्च तक पूरे कर लें ये आठ काम, वरना उठाना पड़ेगा बड़ा घाटा
सरकारी कर्मचारी 31 मार्च, 2021 तक ब्याज मुक्त 10,000 रुपये तक का विशेष एडवांस प्राप्त कर सकते हैं।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। यह वित्त वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा। हर वित्त वर्ष के आखिर में कई तरह के फाइनेंशियल डेडलाइन तय होते हैं। आपको कई तरह के ऐसे काम वित्त वर्ष के बीतने से पहले पूरे करने होते हैं। 31 मार्च, 2021 तो और महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले वर्ष कोरोना संकट की वजह से केंद्र सरकार ने विभिन्न स्कीम और कई तरह के नियमों के अनुपालन की समयसीमा को 31 मार्च, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया था। इनमें पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने और टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए निवेश से जुड़ी समयसीमा शामिल हैं।

prime article banner

यह भी पढ़ें (Fact Check: सरकार ने हाल में नहीं बढ़ाया सांसदों का भत्ता, पुरानी न्यूज़ क्लिप हो रही है वायरल)

PAN-Aadhaar को लिंक करना

PAN Card को आधार कार्ड से लिंक करने की समयसीमा को सरकार कई बार बढ़ा चुकी है। इसे आखिरी बार 30 जून, 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दिया गया था। अगर आप 31 मार्च, 2021 तक PAN Card को Aadhaar Card से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा। पैन नंबर के निष्क्रिय हो जाने के बाद बड़ी राशि का लेनदेन नहीं हो पाएगा।

वित्त वर्ष 2019-20 का संशोधित या विलंबित आईटीआर भरने की मियाद

अगर आपने अब तक वित्त वर्ष 2019-20 का संशोधित या विलंबित इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, तो इसे भरने की समयसीमा 31 मार्च, 2021 को समाप्त हो जाएगी। विलंबित इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर आपको 10,000 रुपये तक का विलंब शुल्क देना पड़ सकता है। हालांकि, अगर आपकी आय पांच लाख रुपये तक है तो आपको 1,000 रुपये का ही शुल्क देना होगा।  

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए निवेश

अगर आपने पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुना है तो 31 मार्च, 2021 तक टैक्स सेविंग इंस्ट्रुमेंट में निवेश या खर्च को पूरा कर लेना आवश्यक होता है। अगर आप इस मियाद तक अपने डिक्लेयेरशन के हिसाब से निवेश नहीं करते हैं तो उक्त वित्त वर्ष के लिए अपनी आयकर देनदारी में कमी नहीं ला पाएंगे। 

LTC कैश वाउचर स्कीम के तहत बिल जमा करना

एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के तहत टैक्स का लाभ उठाने के लिए सही फॉर्मेट में 31 मार्च, 2021 तक बिल को जमा कराना अनिवार्य होता है। इसमें जीएसटी की राशि और नंबर का होना जरूरी होता है। केंद्र सरकार ने अक्टूबर, 2020 में इस स्कीम की घोषणा की थी। इसका लक्ष्य मांग में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के साथ कर्मचारियों को ऐसे एलटीए अमाउंट को क्लेम करने का ऑप्शन देना था, जिसे कर्मचारी अब तक क्लेम नहीं कर पाए थे। बाद में इस स्कीम के दायरे को बढ़ाकर केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी इसका लाभ देने का ऐलान किया गया था। 

स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम

सरकारी कर्मचारी 31 मार्च, 2021 तक ब्याज मुक्त 10,000 रुपये तक का विशेष एडवांस प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के साथ अक्टूबर 2020 में इस स्कीम की घोषणा की थी। सरकारी कर्मचारी अगर यह एडवांस लेते हैं तो अधिकतम 10 किस्त में इसे लौटा सकते हैं।

MIG-I और MIG-II के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ

अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम का लाभ हासिल करना चाहते हैं तो ध्यान रखने वाली बात है कि MIG-I और MIG-II श्रेणियों के लिए सब्सिडी अप्लाई करने की समयसीमा 31 मार्च, 2021 को समाप्त हो रही है। वहीं, LIG और EWS श्रेणी के लिए समयसीमा को बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 कर दिया गया है। 

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का लाभ उठाने की समयसीमा

केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान करते समय इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की घोषणा की थी। इस स्कीम के तहत सरकार ने कारोबारियों और खासकर छोटे कारोबारियों को कोविड-19 के मुश्किल वक्त में बिना गारंटी के लोन की सुविधा उपलब्ध करायी। इस स्कीम को अवेल करने की समयसीमा 31 मार्च, 2021 है। 

विवाद से विश्वास स्कीम के तहत घोषणापत्र दाखिल करने की समयसीमा

केंद्र सरकार ने 26 फरवरी, 2021 को एक नोटिफिकेशन के जरिए विवाद समाधान से जुड़ी स्कीम 'विवाद से विश्वास स्कीम' के तहत घोषणापत्र दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दिया था। पहले यह समयसीमा 28 फरवरी, 2021 थी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.