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8 सहकारी बैंकों पर RBI का चला हंटर, लगाया लाखों रुपये का मोटा जुर्माना

Reserve Bank of India news आरबीआई ने कहा कि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना 2014 के कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए वराछा सहकारी बैंक लिमिटेड सूरत पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

By Ashish DeepEdited By: Published: Tue, 25 Jan 2022 09:16 AM (IST)Updated: Tue, 25 Jan 2022 10:40 AM (IST)
8 सहकारी बैंकों पर RBI का चला हंटर, लगाया लाखों रुपये का मोटा जुर्माना
भद्राद्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर आरबीआई पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। (Pti)

नई दिल्‍ली, बिजनेस डेस्‍क । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 8 सहकारी बैंकों पर नियामकीय अनुपालन में कमियों के लिए जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि एसोसिएट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत (गुजरात) पर ‘निदेशकों, रिश्तेदारों एवं फर्मों/संस्थाओं, जिनमें वे रुचि रखते हैं, को ऋण और अग्रिम’ और ‘अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी)’ पर मास्टर निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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नियमों के उल्‍लंघन पर लगा बैंक पर फाइन

आरबीआई ने कहा कि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना, 2014 के कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए वराछा सहकारी बैंक लिमिटेड, सूरत पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

ये बैंक भी हैं जुर्माने में शामिल

आरबीआई ने कहा कि मोगवीरा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर केवाईसी मानदंडों से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वसई जनता सहकारी बैंक, पालघर पर भी दो लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है।

कर्ज और एडवांस देने में लगा जुर्माना

आरबीआई ने कहा कि इसके अलावा, आरबीआई ने राजकोट पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक, राजकोट पर ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें वे रुचि रखते हैं, को ऋण और अग्रिम’ के निर्देशों के उल्लंघन के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। भद्राद्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर आरबीआई पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

बैंक के लेन देन पर आरबीआई ने नहीं किया सवाल

कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए जम्मू सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू और जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक, जोधपुर पर प्रत्येक पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि, आरबीआई ने कहा कि जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और यह बैंकों द्वारा अपने संबंधित ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल नहीं खड़ा करता है। 

( Pti इनपुट के साथ )


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