Move to Jagran APP

बैंक में जमा आपकी गाढ़ी कमाई सेफ है कि नहीं, यह जानने के लिए पहले चेक करें उसका लाइसेंस : RBI

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सहकारी समितियों को उनके नाम में बैंक शब्द के इस्तेमाल के खिलाफ आगाह किया है क्योंकि यह न केवल बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है बल्कि आम जनता को भी गुमराह करता है।

By Ashish DeepEdited By: Published: Tue, 23 Nov 2021 08:33 AM (IST)Updated: Tue, 23 Nov 2021 01:25 PM (IST)
बैंक में जमा आपकी गाढ़ी कमाई सेफ है कि नहीं, यह जानने के लिए पहले चेक करें उसका लाइसेंस : RBI
सहकारी समितियां अपने नाम के हिस्से के रूप में बैंक, बैंकर या बैंकिंग शब्दों का इस्‍तेमाल नहीं कर सकती हैं।

नई दिल्‍ली, आइएएनएस। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सहकारी समितियों को उनके नाम में बैंक शब्द के इस्तेमाल के खिलाफ आगाह किया है, क्योंकि यह न केवल बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है, बल्कि आम जनता को भी गुमराह करता है। बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के अनुसार, सहकारी समितियां अपने नाम के हिस्से के रूप में बैंक, बैंकर या बैंकिंग शब्दों का इस्‍तेमाल नहीं कर सकती हैं।

loksabha election banner

आरबीआई ने आम जनता को चेतावनी दी है कि अगर ये बैंक होने का दावा करते हैं तो लोग ऐसी सहकारी समितियों के बारे में सावधानी बरतें और उनसे निपटने से पहले आरबीआई द्वारा जारी बैंकिंग लाइसेंस देखें।

इसमें कहा गया है कि समितियां जमा रकम पर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से बीमा कवर के लिए भी बैंक के रूप में कार्य करने को अधिकृत नहीं है। इसका मतलब यह होगा कि ऐसी सहकारी समितियों के विफल होने की स्थिति में जनता अपनी सारी मेहनत की कमाई को ऐसी संस्थाओं के पास जमाकर खो सकती है।

आरबीआई की ताजा कार्रवाई उन रिपोर्टों का अनुसरण करती है कि कुछ सहकारी समितियां गैर-सदस्यों/नाममात्र सदस्यों/सहयोगी सदस्यों से जमा स्वीकार कर रही हैं जो बीआर अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के उल्लंघन में बैंकिंग व्यवसाय करने के समान है।

आरबीआई ने एक बयान में कहा, जनता के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि ऐसी समितियों को न तो बीआर अधिनियम, 1949 के तहत कोई लाइसेंस जारी किया गया है और न ही वे बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए आरबीआई द्वारा अधिकृत हैं।

ऐसे ही एक मामले में RBI ने PMC बैंक के ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। संकटग्रस्त पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (PMC) बैंक के अधिग्रहण किए जाने संबंधी योजना का ड्राफ्ट जारी किया गया है। पीएमसी बैंक का अधिग्रहण दिल्ली का यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक (यूएसएफबी) कर रहा है। रिजर्व बैंक ने कहा कि विलय की इस योजना के ड्राफ्ट के तहत यूएसएफबी बैंक पीएमसी बैंक की संपत्तियों और देनदारियों सहित जमाओं का अधिग्रहण करेगा। इससे बैंक के जमाकर्ताओं को बेहतर संरक्षण मिल सकेगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.