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Jagran Trending: ज्‍यादातर घर खरीदार Home Loan की EMI पर इनकम टैक्‍स में अलग से चाहते हैं छूट, जानें वर्तमान में क्‍या है व्‍यवस्‍था

Tax Benefits on Home Loan ज्‍यादातर लोगों का मानना है कि होम लोन की ईएमआई पर उन्‍हें अलग से इनकम टैक्‍स में छूट मिलने का प्रविधान किया जाए। फिलहाल होम लोन के ब्‍याज के भुगतान पर साल में 2 लाख रुपये तक की कटौता का लाभ मिलता है।

By Manish MishraEdited By: Published: Sun, 01 May 2022 11:14 AM (IST)Updated: Wed, 04 May 2022 12:50 PM (IST)
Jagran Trending: ज्‍यादातर घर खरीदार Home Loan की EMI पर इनकम टैक्‍स में अलग से चाहते हैं छूट, जानें वर्तमान में क्‍या है व्‍यवस्‍था
Most of The Homebuyers Want Separate Income Tax benefits on Home Loan

नई दिल्‍ली, बिजनेस डेस्‍क। घर-मकानों की कीमतों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। दूसरी तरफ, आयकर के प्रावधानों के तहत होम लोन के मूलधन और ब्‍याज के पुनर्भुगतान पर मिलने वा कटौती का लाभ काफी कम है। दैनिक जागरण ने सोशल मीडिया पर इस संदर्भ में लोगों के विचार लिए कि क्‍या होम लोन की ईएमआई पर घर खरीदारों को अलग से छूट मिलनी चाहिए, और ज्‍यादातर लोगों का जवाब 'हां' में था। पोल में हिस्‍सा लेने वाले 85.6 फीसद लोगों का कहना है कि होम लोन की ईएमआई पर अलग से छूट मिलनी चाहिए। वहीं, 9.4 फीसद लोगों ने कहा कि अलग से छूट नहीं मिलनी चाहिए। आइए, जानते हैं कि वर्तमान में होम लोन के पुनर्भुगतान पर इनकम टैक्‍स में लाभ किस प्रकार मिलता है।

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होम लोन के ब्‍याज के भुगतान पर कटौती का लाभ

अगर आप होम लोन लेकर घर खरीदते हैं या उसका निर्माण करवाते हैं तो इसके ब्‍याज के भुगतान पर आपको आयकर में कटौती का लाभ मिलता है। अगर आपने घर के निर्माण के लिए होम लोन लिया है तो जिस वित्‍त वर्ष में आपने लोन लिया है उसके पांच साल के भीतर निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। होम लोन की ईएमआई में दो कंपोनेंट होते हैं- मूलधन और ब्‍याज। जिस घर में आप रह रहे हैं उसके होम लोन के ब्‍याज के भुगतान पर आपको आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत अधिकतम 2 लाख रुपये तक की कटौती का लाभ मिलता है। वहीं, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दी हुई है तो ब्‍याज के भुगतान पर कटौती की कोर्ठ अधिकतम सीमा नहीं है। हालांकि, आप हाउस प्रॉपर्टी से घाटे के मद में अधिकतमक 2 लाख रुपये तक का ही दावा कर सकते हैं।

होम लोन के मूलधन पर आयकर में कटौती का लाभ

होम लोन की ईएमआई में एक हिस्‍सा मूलधन का भी होता है। आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत आपको होम लोन के मूलधन के भुगतान पर 1.50 लाख रुपये तक की कटौती का लाभ मिलता है। धारा 80सी के तहत ही आयकर बचाने के ज्‍यादातर विकल्‍प आते हैं जिनमें ईएलएसएस, पीपीएफ, बच्‍चों के स्‍कूल की ट्यूशन फीस, 5 साल की एफडी, एनएससी आदि शामिल हैं।

बजट से पहले भी रियल एस्‍टेट उद्योग ने की थी ये मांग

बजट से पहले रियल एस्‍टेट उद्योग ने वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने ये मांग रखी थी कि अगर होम लोन पर इनकम टैक्‍स में अलग से छूट मिले तो इसका दोहरा फायदा मिलेगा। एक तो लोग होम लोन लेकर घर खरीदने में दिलचस्‍पी दिखाएंगे और दूसरा यह कि रियल एस्‍टेट उद्योग भी रफ्तार पकड़ेगा।


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