Move to Jagran APP

म्यूचुअल फंड को आधार से लिंक कराना है आसान, अपनाएं ये 3 तरीके

अब आप बिना आधार कार्ड के म्युचुअल फंड की खरीद नहीं कर पाएंगे, सरकार ने इसे अनिवार्य करने का निर्देश जारी कर दिया है

By Surbhi JainEdited By: Published: Fri, 10 Nov 2017 03:35 PM (IST)Updated: Sat, 11 Nov 2017 12:30 PM (IST)
म्यूचुअल फंड को आधार से लिंक कराना है आसान, अपनाएं ये 3 तरीके
म्यूचुअल फंड को आधार से लिंक कराना है आसान, अपनाएं ये 3 तरीके

नई दिल्ली (जेएनएन)। सरकार ने आधार का दायरा बढ़ाते हुए इसे म्यूचुअल फंड प्रोफाइल से भी जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। यह अनिवार्यता प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है। इसे लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2017 निर्धारित की गई है। निवेशकों की ओर से म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए इस वन टाइम प्रोसेस को पूरा करना जरूरी है। साथ ही जो संशोधन ई-केवाइसी के नियमों में किये गये हैं उनकी मदद से निवेश में इस्तेमाल होने वाले फंड्स की वैधता को जांचा जाएगा।

loksabha election banner

म्यूचुअल फंड को आधार से न लिंक करने पर फंड एकाउंट फ्रीज किये जा सकते हैं। जानिए इसे कैसे करें लिंक-

ऑनलाइन तरीका-
सीएएमएस या कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम एक तरह का रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट है। इसके अंतर्गत देश के अधिकांश दिग्गज फंड हाउस आते हैं। सीएएमएस म्यूचुअल फंड एकाउंट को आधार से जोड़ने के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध कराता है। इसके लिए आप सीएएमएस की वेबसाइट पर देख सकते हैं। वहीं, अगर म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स कार्वी कंप्यूटर शेयर सर्विस करते हैं तो आप उनकी वेबासइट पर भी जा सकते हैं।

फंड हाउस के साथ करें रजिस्टर-
अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले इसे आधार से लिंक करा लें। उदाहरण के तौर पर अगर आप एसबीआई की म्यूचुअल फंड सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी वेबासाइट पर आधार आधारित ईकेवाईयी शुरू कर सकते हैं। यहां अपना पैन डालें और उन विकल्प का चयन करें जहां यह लिखा हो कि आप केवाइसी कंप्लाइंस नहीं है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर और अन्य निजी जानकारी की मांग की जाएगी।

फिजिकल केवाइसी-
सभी फंड हाउसेज, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स और एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स ऑफ इंडिया की वेबासाइट पर केवाइसी फॉर्म डॉउनलोड के लिए उपलब्ध है। इसके लिए अपना केवाइसी एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी फंड हाउस या उसकी ब्रांच में जमा करा सकते हैं। इसके साथ ओरिजनल डॉक्यूमेंट और उनकी कॉपी भी अपने पास रखें।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.