Move to Jagran APP

होम लोन टैक्स में सालाना 5 लाख रुपये का फायदा कैसे प्राप्त करें

आप अपने मालिकाना हक वाली प्रॉपर्टी तथा किराए पर दी गई प्रॉपर्टी दोनों के लिए होम लोन की ब्याज़ अदायगी पर टैक्स में फायदे का दावा कर सकते हैं। मालिकाना हक वाली प्रॉपर्टी के मामले में आप हर साल टैक्स में 2 लाख रुपये तक की कटौती के हकदार हैं।

By Pawan JayaswalEdited By: Published: Tue, 09 Mar 2021 04:45 PM (IST)Updated: Wed, 10 Mar 2021 11:38 AM (IST)
होम लोन टैक्स में सालाना 5 लाख रुपये का फायदा कैसे प्राप्त करें
होम लोन टैक्स में सालाना 5 लाख रुपये का फायदा प्राप्त करें

नई दिल्ली, ब्रांड डेस्क। होम लोन वास्तव में एक बेहतरीन माध्यम है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने घर का मालिक बनने की दिशा में पहला कदम उठाते समय होम लोन पर भरोसा करते हैं। यह सचमुच बेहद स्मार्ट विकल्प है, क्योंकि सामान्य तौर पर इसके जरिए आपको बेहद किफायती ब्याज़ दरों पर लंबे समय के लिए लोन के रूप में बड़ी राशि मिल जाती है। इस तरह आप अपने बजट के हिसाब से ज्यादा मूल्य वाली चीजों को बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके जरिए आपको हर साल होम लोन टैक्स का फायदा भी मिलता है, जिसमें ब्याज़ के भुगतान, मूलधन की अदायगी, जैसी चीजों पर टैक्स में कटौती शामिल है।

loksabha election banner

अपना होम लोन चुकाते समय आप कितनी रकम बचा सकते हैं, इस बात को समझने के लिए टैक्स के इन फायदों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। इस तरह, आपको यह मालूम हो जाता है कि आपको टैक्स में कितना फायदा मिलने वाला है, साथ ही आपको अपनी प्रोफ़ाइल पर लागू होने वाले टैक्स के विशेष प्रावधानों के बारे में भी जानकारी मिलती है। वास्तव में, होम लोन टैक्स बेनेफिट कैलकुलेटर जैसे डिजिटल टूल्स का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए इन बातों को जानना बेहद महत्वपूर्ण है। 

इस बारे में आपको विस्तार से समझाने के लिए, यहां होम लोन टैक्स में मिलने वाले फायदों के बारे में बताया गया है जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 

धारा 80C के तहत स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में कटौती

धारा 80C के तहत, आप मूलधन के पुनर्भुगतान पर टैक्स में कटौती के साथ-साथ स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के भुगतान का भी दावा कर सकते हैं। जिस साल इनका भुगतान किया गया है उसी साल इसका दावा किया जाना चाहिए, और धारा 80C के तहत इसकी कुल सीमा 1.5 लाख रुपये होगी। साल बीतने के बाद, तथा एक से ज्यादा बार आप इसका दावा नहीं कर सकते हैं। 

धारा 80C के तहत मूलधन के पुनर्भुगतान में कटौती

IT अधिनियम, 1961 की धारा 80 के तहत, आप हर साल अपने होम लोन के मूलधन के पुनर्भुगतान पर टैक्स में 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। यह आपके मालिकाना हक वाली प्रॉपर्टी तथा किराए पर दी गई प्रॉपर्टी, दोनों पर लागू है, लेकिन होम लोन के फायदों का आनंद लेने के लिए घर का निर्माण-कार्य पूरा होना जरूरी है।

इसके अलावा, कटौती का दावा करने के लिए आपको खरीदने के कम-से-कम 5 साल तक अपनी प्रॉपर्टी बेचने की अनुमति नहीं दी जाती है। अगर इस दौरान आप इसे बेचते हैं, तो बिक्री के वर्ष तक आपके द्वारा किए गए कटौती के दावों को पलट दिया जाएगा और बिक्री के वर्ष में इसे आपकी आमदनी में जोड़ दिया जाएगा। 

IT अधिनियम की धारा 80C के तहत, आप अपने मालिकाना हक वाली प्रॉपर्टी तथा किराए पर दी गई प्रॉपर्टी, दोनों के लिए होम लोन की ब्याज़ अदायगी पर टैक्स में फायदे का दावा कर सकते हैं। अपने मालिकाना हक वाली प्रॉपर्टी के मामले में, आप हर साल टैक्स में 2 लाख रुपये तक की कटौती के हकदार बन जाते हैं। किराए पर दी गई प्रॉपर्टी के लिए, ब्याज़ के रूप में आपके द्वारा किए जाने वाले दावे की सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन आप हाउस प्रॉपर्टी के प्रमुख के तहत 2 लाख रुपये के कुल नुकसान का दावा कर सकते हैं। 

ध्यान दें कि, प्रॉपर्टी की खरीद या उसका निर्माण 5 सालों के भीतर किए जाने की स्थिति में ही 2 लाख रुपये की कटौती लागू होती है, जिसकी शुरुआत उसी वित्तीय-वर्ष के अंत से होती है जिसमें होम लोन लिया गया था। अगर घर का निर्माण अभी भी जारी हो, तो आप अधिकतम 30,000 रुपये का दावा कर सकते हैं। अगर किराए पर दी जाने वाली प्रॉपर्टी में भी निर्माण कार्य जारी हो तो इसके लिए कटौती की सीमा निर्धारित नहीं है, और टैक्स में कटौती के लिए आप ब्याज़ के तौर पर चुकाई गई राशि का दावा कर सकते हैं। 

पहली बार घर खरीदने वाले लोगों के लिए धारा 80EE और 80EEA के तहत कटौती

पहले भी बताया जा चुका है कि, जब आप अपना होम लोन चुकाते हैं तो आपको अपने होम लोन पर टैक्स के संदर्भ में विशेष सुविधाएं मिल सकती हैं। पहली बार घर खरीदने वाले लोगों को, धारा 80EE के तहत 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कटौती और 80EEA के तहत हर साल चुकाए गए ब्याज़ पर 1,50,000 रुपये तक की कटौती का फायदा मिल सकता है। इस तरह कटौती की कुल राशि 4 से 5 लाख रुपये तक हो जाती है। अगर आप धारा 80EE के तहत कटौती का दावा कर रहे हैं, तो आप धारा 80EEA का लाभ नहीं ले पाएंगे।

हाउसिंग लोन आपको टैक्स में बचत के कई विकल्प उपलब्ध कराता है। अगर आपने पहली बार घर खरीदा है, तो आप हर साल टैक्स में 3.5 लाख रुपये या इससे अधिक की कटौती का लाभ ले सकते हैं, जो सही मायने में बेहद फायदेमंद है। अपने सह-आवेदक के साथ संयुक्त रूप से लोन लेकर, आप अपने होम लोन टैक्स बेनिफिट्स को और बढ़ा सकते हैं। हालांकि आपको टैक्स में बचत के साथ-साथ अपनी जरूरतों के हिसाब से उपयुक्त लोन लेने पर भी गौर करना चाहिए। बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड से होम लोन का विकल्प चुनना वाकई इसका सबसे बेहतर तरीका है। 

इसके माध्यम से आपको अपने सपनों के घर को खरीदने या बनाने के लिए, आप लोन के रूप में अधिकतम राशि की मंजूरी प्राप्त कर सकते हैं। यहां हाउसिंग लोन की बेहद आकर्षक ब्याज़ दरों के अलावा आपको अपनी सुविधा के अनुसार लोन चुकाने के लिए 30 साल तक की समयावधि का विकल्प मिलता है। इस तरह आप अपनी आमदनी के अनुसार लोन चुका सकते हैं, साथ ही ब्याज़ के रूप में चुकाई जाने वाली राशि को नियंत्रित कर सकते हैं। इस ऑफर का लाभ उठाना बेहद आसान है, क्योंकि यहां लोन की मंजूरी के लिए आपको लोन से संबंधित कुछ सरल शर्तों को पूरा करने और बेहद कम दस्तावेज जमा करने की जरूरत होती है। इन सुविधाओं के साथ-साथ होम टैक्स का तुरंत लाभ उठाने के लिए, आज ही ऑनलाइन आवेदन करें!

(यह आर्टिकल ब्रांड डेस्‍क द्वारा लिखा गया है।)


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.