हर एक व्यक्ति का वोट, राष्ट्र के निर्माण में बनाता भागीदार
बगहा। आज पूरा देश राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है।
बगहा। आज पूरा देश राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। मनाने का उद्देश्य लोगों को मतदान और वोटर के रूप में उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है। ताकि वे अच्छे से अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव कर सकें। लोगों को मतदान के लिए पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदान सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है जो लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के पास है। हर एक व्यक्ति का वोट राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनता है। भारत सरकार ने वर्ष 2011 से हर चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी, और 2011 से ही हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। लेकिन मधुबनी प्रखंड के कई पंचायत में आज भी 50 से अधिक उम्र वाले मतदान से वंचित रह जाते हैं। खोतहवा पंचायत की पार्वती देवी समेत कई लोग ऐसे हैं। जो आज तक मतदान नहीं कर सके। जिसका मुख्य कारण है अभी तक इनका नाम मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं होना।
2011 से लगातार प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद भी 50 वर्ष पूरा करने वाले व्यक्ति का नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं होने का प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। ग्रामीणों के द्वारा बार बार प्रारूप 6 भरकर जमा किया जाता है। लेकिन प्रखंड व जिला निर्वाचन आयोग विभाग बस कोरम पूरा करता है। यही कारण है कि आज भी इस लोकतंत्र में उनके पास मतदान का अधिकार नहीं है। इसके लिए जनप्रतिनिधि भी कोई पहल नही करते है। निर्वाचन आयोग का स्लोगन है 18 वर्ष पूरा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति मतदाता बने लेकिन सिर्फ कहने के लिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य लोगों को मतदान में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ-साथ मतदाताओं को एक अच्छा साफ-सुथरी छवि का प्रतिनिधि चुनने हेतु मतदान के लिए जागरूक करना है। भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार देश में 18 वर्ष के बाद वोटर के रूप में रजिस्टर्ड हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। किसी भी मतदाता को धर्म, जाति, वर्ण,संप्रदाय या लिग के आधार पर मतदान से वंचित नहीं किया जा सकता है। मतदाता दिवस पर सरकारों और विभिन्न संगठनों की ओर से कार्यक्रम किए जाते हैं। लेकिन गंडक पार जिला मुख्यालय से काफी दूरी होने के कारण जिले का सबसे पिछड़ा इलाका है। यहां के जनप्रतिनिधि व अधिकारी भी अपने कर्तव्य के प्रति बिल्कुल लापरवाह रहते हैं। लोगों में मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए काफी जागरूकता रहती है। लेकिन स्थानीय प्रशासन के उदासीनता के कारण आज भी काफी संख्या में लोग वोटर बनने से वंचित रह गए है।
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मतदाता पंजीकरण पोर्टल पर
वैसे वोटर जिनकी उम्र 18 से पार हो गई है। वह अपने बूथ के वोटर लिस्ट में अपना नाम वोटर पोर्टल के माध्यम से आसानी से जुड़वा सकते हैं। वोटर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने पर आपके जिले के ईआरो ऑफिस डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए निर्धारित समय पर जाना पड़ता है। लेकिन गरुड़ ऐप आ जाने से अब इस झंझट से निजात मिलेगी। वोटर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने पर आपके बूथ के बीएलओ के द्वारा गरुण एप से इसको सत्यापन किया जाएगा।