विधानसभा चुनाव के पूर्व शस्त्रों का भौतिक सत्यापन अनिवार्य
विधान सभा चुनाव को लेकर जिले मे हर स्तर पर तैयारी की जा रही है। इसमें सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा धारित आग्नेयास्त्रों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसको लेकर जिला दंडाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुंदन कुमार ने थानावार पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी है।

बेतिया । विधान सभा चुनाव को लेकर जिले मे हर स्तर पर तैयारी की जा रही है। इसमें सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा धारित आग्नेयास्त्रों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसको लेकर जिला दंडाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुंदन कुमार ने थानावार पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी है। सत्यापन 9 सितंबर से 25 सितंबर तक किया जाएगा। जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने कहा है कि शस्त्र पंजी के अनुसार सभी थानाध्यक्ष सत्यापन की सूचना थाना क्षेत्र के चौकीदार, दफादार के माध्यम से भी सभी अनुज्ञप्तिधारियों को तामिला करायेंगे। तामिला के बावजूद यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी अपने अनुज्ञप्ति एवं शस्त्र का भौतिक सत्यापन नही कराता है, तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। डीएम ने कहा है कि प्राय: देखा जाता है कि जिला अंतर्गत मृत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के उत्तराधिकारियों द्वारा धारित शस्त्र को जमा नहीं किया जाता है। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी अनुज्ञप्ति पुस्तिका पर चिपकाए गए फोटो से मिलान कर उनके शस्त्र का भौतिक सत्यापन करेंगे। डीएम ने बताया कि जिले के मनुआपुल, मुफस्सिल, मझौलिया, जगदीशपुर, योगापट्टी, शिकारपुर, बगहा, धनहा, ठकराहां, भितहां एवं पिपरासी में 9 से 11 सितंबर, 16 से 9 सितंबर तथा 23 से 25 सितंबर तक, बेतिया नगर, बैरिया, नवलपुर, चनपटिया, लौरिया, भंगहा एवं रामनगर में 9 से 11 सितंबर तथा 23 से 25 सितंबर, सहोदरा, मैनाटांड़, चैतरवा एवं लौकरिया 9 से 11 सितंबर, नौतन, श्रीनगर पूजहा, शनिचरी, सिरिसिया, साठी, गौनाहा, पुरुषोतमपुर, मानपुर, गोपालपुर गोबरधना , बथवरिया, सेमरा एवं नौरंगिया 16 से 18 सितंबर, मटियरिया, इनरवा, भैरोगंज एवं वाल्मीकिनगर 23 से 25 सितंबर, सिकटा एवं पठखौली ओपी में 24 से 25 सितंबर तथा कंगली एवं गोबरहिया थाना क्षेत्र के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का सत्यापन 9 एवं 23 सितंबर को किया जायेगा। इन थानो में शस्त्रों के भौतिक सत्यापन करने के लिए जिलाधिकारी ने दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी है। इनमें अधिकांशत: सीओ एवं बीडीओ को जिम्मेवारी दी गयी है। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों को 10 बजे पूर्वाहन से 5 बजे अपराहन संबंधित थाना पर उपस्थित रहकर शस्त्रों को भौतिक सत्यापन कर शस्त्र अनुज्ञप्ति पर निरीक्षण की तिथि एवं मुहर लगाने का भी निर्देश दिया गया है।
Edited By Jagran