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स्पष्टीकरण के बावजूद सुधार नहीं लाने वालों के खिलाफ दर्ज करें प्राथमिकी : डीएम

बेतिया। जिलाधिकारी डा. निलेश रामचंद्र देवरे ने स्पष्टीकरण के बावजूद कार्य में गुणवत्ता नहीं लाने वाले कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 16 Nov 2019 12:00 AM (IST)Updated: Sat, 16 Nov 2019 06:16 AM (IST)
स्पष्टीकरण के बावजूद सुधार नहीं लाने वालों के खिलाफ दर्ज करें प्राथमिकी : डीएम
स्पष्टीकरण के बावजूद सुधार नहीं लाने वालों के खिलाफ दर्ज करें प्राथमिकी : डीएम

बेतिया। जिलाधिकारी डा. निलेश रामचंद्र देवरे ने स्पष्टीकरण के बावजूद कार्य में गुणवत्ता नहीं लाने वाले कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। शुक्रवार को समाहरणालय सभाकक्ष में मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना की प्रगति की समीक्षात्मक बैठक में उन्होंने यह आदेश दिया। बैठक में जिले के सभी प्रखंडों की कार्यप्रगति की बारी-बारी से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने उक्त दोनों योजनाओं की मापी पुस्त शीघ्र पूरा कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मापी पुस्त के संधारण के पश्चात वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में बची अवशेष राशि को अविलंब ग्राम पंचायत के खाते में वापस करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिले में क्रियान्वित पेयजल निश्चय योजना एवं गली-नाली पक्कीकरण योजनाओं की जांच प्रत्येक बुधवार को वरीय प्रभारी पदाधिाकरियों एवं तकनीकी पदाधिकारियों द्वारा टीम गठित कर कराई जा रही है। जांच दल द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आधार पर मुखिया, पंचायत सचिव, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं सचिव पर कार्रवाई भी की गई है। स्पष्टीकरण के बावजूद जिन ग्राम पंचायतों द्वारा अनियमितता को दूर नहीं की गई है, उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उक्त दोनों योजनाओं में बरती गई अनियमितता का अनुपालन जिस-जिस ग्राम पंचायत, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा पूर्ण कर लिया गया है, वैसे ग्राम पंचायत, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाता पर लगे रोक को शीघ्र हटा लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि पेयजल एवं गली-नाली पक्कीकरण योजना के तहत जिस ग्राम पंचायत, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के द्वारा अपने कार्य नहीं करके ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है, उनको चिह्नित करते हुए उस पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव एवं संबंधित वार्ड के वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष तथा सचिव सहित संबंधित संवेदक पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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