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सहायक अवर निरीक्षक समेत तीन पर गैर जमानतीय वारंट

वैशाली। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी धर्मेन्द्र ¨सह ने नगर थाना के सहायक अवर निरीक्षक विद्या

By Edited By: Published: Thu, 22 Sep 2016 02:48 AM (IST)Updated: Thu, 22 Sep 2016 02:48 AM (IST)
सहायक अवर निरीक्षक समेत तीन पर गैर जमानतीय वारंट

वैशाली। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी धर्मेन्द्र ¨सह ने नगर थाना के सहायक अवर निरीक्षक विद्या ¨सह समेत तीन लोगों के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किया है। मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2015 के 22 अक्टूबर को हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के जढुआ मुहल्ला के पारसनाथ राय के अ‌र्द्धनिर्मित मकान की एक दीवार को गिरा दिया गया था। इस दौरान जब इसका विरोध पारसनाथ राय की पत्नी निर्मला देवी करने गई तो उसके साथ जढुआ के ही उर्मिला शर्मा, विनोद शर्मा, नगर थाना के सहायक अवर निरीक्षक विद्या ¨सह, चार सशस्त्र पुलिस एवं छह अज्ञात लोगों ने उनके साथ दु‌र्व्यवहार कर धक्का देकर गिरा दिया। इस दौरान जब उसके पति पारसनाथ राय वहां आए तो उनके साथ भी दु‌र्व्यवहार कर भद्दी-भद्दी गाली देकर मारपीट की गई। इस दौरान पारस नाथ राय के गले से 55 हजार रुपये का सोने की चेन छीन ली तथा एक हजार लीटर का पानी के टंकी को तोड़ दिया। इस घटना को लेकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद पत्र संख्या 3731-15 निर्मला देवी ने दायर की थी। मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने सहायक अवर निरीक्षक विद्या ¨सह, उर्मिला देवी तथा विनोद शर्मा के विरुद्ध प्रथम दृष्टया भादवि की धारा 323, 504 तथा 341 अंतर्गत आरोप सत्य पाते हुए वर्ष 2016 के 17 मार्च को सम्मन निर्गत किया है। इस पर हाजिर नहीं होने पर इन लोगों के विरुद्ध जमानतीय वारंट 6 अगस्त को निर्गत किया था। फिर भी न्यायालय में उन लोगों ने अपनी उपस्थिति नहीं दी। तब इन लोगों के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया।


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