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चुनाव में लाउडस्पीकर के लिए लेनी होगी अनुमति

जागरण संवाददाता सुपौल पंचायत चुनाव के प्रचार-प्रसार को ले लाउडस्पीकर का उपयोग बिना अनुमि

By JagranEdited By: Published: Tue, 14 Sep 2021 11:49 PM (IST)Updated: Tue, 14 Sep 2021 11:49 PM (IST)
चुनाव में लाउडस्पीकर के लिए लेनी होगी अनुमति
चुनाव में लाउडस्पीकर के लिए लेनी होगी अनुमति

जागरण संवाददाता, सुपौल : पंचायत चुनाव के प्रचार-प्रसार को ले लाउडस्पीकर का उपयोग बिना अनुमति नहीं किया जाएगा। अनुमति लेने के बाद भी प्रचार-प्रसार हेतु सुबह 6:00 बजे से पहले तथा रात्रि 10:00 बजे के बाद लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने सभी जिलाधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश में आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रचार-प्रसार में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रत्याशी अनुमति लेने के बाद कर सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग सुबह 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ही किया जा सकता है। किसी वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के लिए 6:00 बजे प्रात: के पूर्व तथा 10:00 बजे रात्रि के बाद किसी भी क्षेत्र में अनुमति नहीं दी जा सकती है।

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बिना अनुमति बजाए जाने वाले लाउडस्पीक होंगे जब्त

किसी आमसभा या जुलूस के लिए अतिरिक्त ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के लिए सक्षम सरकारी पदाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। इस तरह की अनुमति देने के पूर्व सरकारी पदाधिकारी को संतुष्ट होना होगा कि इससे आमजन के अमन-चैन में कोई बाधा नहीं होगी तथा उस समय का भी उल्लेख करना होगा जिसके लिए अनुमति दी जाएगी। अगर उस समय के अतिरिक्त किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जाता है तथा बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा अभ्यर्थी अथवा उनके समर्थक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किसी वाहन के साथ करना चाहते हैं तो उस वाहन की रजिस्ट्रेशन संख्या की लिखित सूचना प्राधिकार को देनी होगी जिसके साथ उक्त ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जाएगा। बिना अनुमति वाले ऐसे वाहन ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं सहायक यंत्रों के साथ जब्त कर लिया जाएगा। अनुमति प्राप्त वाहनों में भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग विद्यालय, अस्पताल व धार्मिक स्थलों के निकट नहीं किया जाएगा।


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