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मानकों का पालन नहीं हुआ तो खत्म होगी दुकानें खोलने की छूट

लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोलने को लेकर मिली छूट संबंधित सही जानकारी का अभाव है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 10 May 2020 12:56 AM (IST)Updated: Sun, 10 May 2020 06:11 AM (IST)
मानकों का पालन नहीं हुआ तो खत्म होगी दुकानें खोलने की छूट
मानकों का पालन नहीं हुआ तो खत्म होगी दुकानें खोलने की छूट

पटना। लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोलने को लेकर मिली छूट संबंधित सही जानकारी का अभाव दुकानदारों और ग्राहकों को कहीं-कहीं भारी पड़ रहा है। शुक्रवार को जानकारी के अभाव में खुलीं 40 से अधिक दुकानों को प्रशासन ने बंद करवा दिया। गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन ने दुकानों को खोलने के लिए कई शर्ते रखी हैं। आवश्यक वस्तुओं और जरूरत के सामान की दुकानें तो पूर्व की तरह ही रोज खुलेंगी। इस श्रेणी में किराना, राशन, दूध, सब्जी, फल, दवा और रोजमर्रा की अन्य आवश्यक सामग्री की दुकानें आती हैं।

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: सोमवार को इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल आदि की दुकानें खुलेंगी :

दूसरी श्रेणी की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी। इसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, ऑटो पा‌र्ट्स, टायर-ट्यूब, निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें और प्रदूषण जांच केंद्र हैं। शॉपिग या मार्केटिग कांप्लेक्स और माल स्थित इन श्रेणी की दुकानों को खोलने की अनुमति भी नहीं दी गई है। मॉल में सिर्फ आवश्यक श्रेणी की रोजमर्रा की आवश्यक सामग्री की ही बिक्री की जा सकेगी। जिस दुकान में लॉकडाउन के मानकों का पालन नही होगा, वहां छूट वापस लेकर शटर लॉक कर दिया जाएगा।

डीएम कुमार रवि ने आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश संबंधित एसडीओ और थानाध्यक्ष को दिया है। संबंधित थाने की यह जिम्मेदारी रहेगी कि दुकानों के बाहर भीड़ की सूचना पर स्थिति नियंत्रित करे। बाजार या दुकानों के आगे भीड़ नहीं हो इसके लिए माइक से घोषणा की जाएगी।

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: कंटेनमेंट जोन जहां नहीं खुलेंगी दुकानें :

1. खाजपुरा बिचली गली

2. सुल्तानगंज, प्रिस टोला, मेवा साव लेन

3. आदर्श कॉलोनी ,रोड नंबर 5 पटेल नगर(पूर्वी) शास्त्रीनगर

4. नगर परिषद फुलवारी शरीफ अंतर्गत हाई स्कूल पानी टंकी के सामने पंडित जी की गली, खगौल रोड

5. मानसरोवर अपार्टमेंट, मीठाकुआं रोड भट्टापर धनौत, थाना रूपसपुर, दानापुर

6. नौबतपुर प्रखंड अंतर्गत पंचायत नवटी ग्राम शंभुकुड़ा

7. चाणक्यपुरी मछली गली राजा बाजार

8. अशोका टावर के सामने मछली गली राजा बाजार

9. बीपीएससी बेली रोड के पास अवस्थित स्लम एरिया पटना

10. फुलवारी गुमटी, बिरला कॉलोनी एफसीआइ रोड, रूपसपुर थाना, दानापुर

11. हाउस नंबर 101 रोड 1ई, न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी

12. गिरजा पथ प्रतिमा अपार्टमेंट के पास जक्कनपुर

13. रोड नंबर 4, फाइनेंस डिपार्टमेंट कॉलोनी राजीव नगर पटना

14. ग्राम महाराजगंज बगलापुर पंचायत चक्र चेचौल थाना नौबतपुर प्रखंड नौबतपुर

15. दुर्गा आश्रम गली, प्रेम भवन के पास, शास्त्री नगर पटना

16. रोड नंबर 3, शिवनगर, बाईपास रोड खेमनीचक बाईपास पटना

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: कंटेनमेंट जोन के पास होने या भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में होने के कारण ये मार्केट नहीं खुलेंगे :

- बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में हरिहर चेंबर

- कोतवाली थाना अंतर्गत चांदनी मार्केट ,मौर्या कंपलेक्स

- पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत गोसाईंटोला रोड मार्केट

- शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजा बाजार मार्केट

- हवाई अड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत शेखपुरा बाजार ,राजा बाजार, खाजपुरा बाजार ,जगदेव पथ बाजार

- श्रीकृष्णापुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्मा सेंटर मार्केट

- गर्दनीबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत चितकोहरा मार्केट

- कदमकुआं थाना क्षेत्र अंतर्गत चूड़ी मार्केट

- पीरबहोर थाना क्षेत्र अंतर्गत हथुआ मार्केट ,खेतान मार्केट, बाकरगंज मार्केट

- परसा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरथौल बाजार, परसा, एतवारपुर बाजार

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: इन शर्तो का पालन नहीं करने पर दुकानें बंद कराई जाएंगी :

- दुकानों के आगे दो-दो गज की दूरी पर गोला बनाते हुए सोशल डिस्टेंसिग का कराना होगा पालन

- सैनिटाइजर और मास्क दुकानदार और ग्राहक दोनों के लिए होगा अनिवार्य

- निजी कंपनियों या आफिसों में अधिकतम 33 फीसद कर्मियों की ही होगी उपस्थिति


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