उच्च अधिकारी के आदेश की अवहेलना मामले में शिक्षक सस्पेंड
सिवान। जिले के पचरुखी प्रखंड के महुआरी उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षक अनिल कुमार को उच्च अधिकारी के आदेश की अवहेलना करने के मामले में प्रखंड नियोजन इकाई ने बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 एवं संशोधित 2012 के कंडिका छह के आलोक में वरीय पदाधिकारी व संबंधित विद्यालय के हेडमास्टर द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही उक्त शिक्षक को विभागीय कार्रवाई के अधीन रखते हुए निलंबित अवधि में पचरखी प्रखंड के मध्य विद्यालय गम्हरियां को मुख्यालय बनाया गाय है।
सिवान। जिले के पचरुखी प्रखंड के महुआरी उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षक अनिल कुमार को उच्च अधिकारी के आदेश की अवहेलना करने के मामले में प्रखंड नियोजन इकाई ने बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 एवं संशोधित 2012 के कंडिका छह के आलोक में वरीय पदाधिकारी व संबंधित विद्यालय के हेडमास्टर द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही उक्त शिक्षक को विभागीय कार्रवाई के अधीन रखते हुए निलंबित अवधि में पचरखी प्रखंड के मध्य विद्यालय गम्हरियां को मुख्यालय बनाया गाय है। शिक्षक पर लगे आरोपों की जांच के लिए बीसीओ पचरुखी विकास कुमार एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में बीईओ पचरुखी सूर्यप्रकाश को प्रतिनियुक्त किया गया है। गौर करने वाली बात है कि डीपीओ मध्याह्न भोजन योजना दिलीप कुमार सिंह द्वारा 18 सितंबर को उक्त स्कूल का औचक निरीक्षण किया गया था। इस दौरान शिक्षक विद्यालय में बिना सूचना के अनुपस्थित पाया गया था। इस पर 20 सितंबर को डीपीओ द्वारा शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक से निरीक्षण की तिथि का वेतन स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण की मांग किया गया था। इस पर प्रधानाध्यापक ने जवाब देते हुए कहा कि शिक्षक अनिल कुमार मेरे लाख मना करने के बावजूद भी निरीक्षण तिथि की काटी गई हाजिरी को वे दूसरे दिन विद्यालय आकर जोर- जबरजस्ती करते हुए बना लिया। इस पर पूछा गया तो उसने कहा कि मेरा हाजिरी काटने का अधिकार किसी को नहीं है। इस पर डीपीओ ने बताया कि उक्त शिक्षक पर प्रपत्र क गठित करते हुए निलंबित करने का आदेश नियोजन इकाई को भेजा था। जिस पर नियोजन इकाई ने कार्रवाई की है।