शहाबुद्दीन के सात मामलों की हुई सुनवाई
मंडल कारा में गठित विशेष अदालत में शुक्रवार को मो. शहाबुद्दीन से जुड़े कुल सात मामलों की हुई सुनवाई।
सिवान । मंडल कारा में गठित विशेष अदालत में शुक्रवार को मो. शहाबुद्दीन से जुड़े कुल सात मामलों की सुनवाई की गई। विशेष अदालत के विशेष सत्र न्यायाधीश बीके शुक्ला की अदालत में तीन मामलों की सुनवाई हुई। भाजपा कार्यकर्ता योगेंद्र पांडेय की हत्या से जुड़े मामले में बचाव पक्ष की ओर से विशेष अदालत में जिरह किया गया। मृतक योगेंद्र पांडेय के भाई राधेश्याम पांडेय ने मामले में गवाही दी। राधेश्याम पांडेय का मुख्य परीक्षण पूर्व में समाप्त हो चुका था। तत्पश्चात बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने पूर्व में गवाह राधेश्याम पांडेय से जिरह किया था। शुक्रवार को शेष गवाही के लिए तिथि निश्चित थी, लेकिन समय अभाव के कारण गवाह का जिरह पूरा नहीं किया जा सका। अदालत ने शेष गवाही के लिए तिथि निर्धारित कर दिया। इसी अदालत में बड़हरिया के ज्ञानी मोड़ निवासी सुरेश ¨सह पटेल हत्याकांड मामले में गवाही के लिए भी तिथि निश्चित थी। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जय प्रकाश ¨सह ने बतौर साक्षी मृतक सुरेश पटेल के भाई एवं कांड के सूचक राज किशोर ¨सह को गवाही के लिए प्रस्तुत किया। मुख्य परीक्षण में गवाह राज किशोर ¨सह ने प्राथमिकी का समर्थन किया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने उक्त गवाह से जिरह किया जो समाप्त हो गया। एक अन्य मामले में आंशिक सुनवाई की गई। उधर विशेष न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार मिश्र की अदालत में चार मामले की सुनवाई के लिए तिथि निश्चित थी। दो मामलों में अदालत ने गवाही के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए, जबकि दो अन्य मामले में संक्षिप्त सुनवाई की गई। अदालत में विशेष लोक अभियोजक के अलावा सहायक लोक अभियोजक रघुवर ¨सह,रामराज प्रसाद तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार राजन के अलावा मो. मोबीन एवं अन्य उपस्थित थे।