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अपहरण मामले में मुख्य अभियुक्त को पांच साल की सजा

सिवान : अपर जिला न्यायाधीश छह राजकुमार की अदालत ने शादी की नीयत से नाबालिग का अपहरण किए जाने से जुड़े

By JagranEdited By: Published: Fri, 22 Jun 2018 09:20 PM (IST)Updated: Fri, 22 Jun 2018 09:20 PM (IST)
अपहरण मामले में मुख्य अभियुक्त को पांच साल की सजा
अपहरण मामले में मुख्य अभियुक्त को पांच साल की सजा

सिवान : अपर जिला न्यायाधीश छह राजकुमार की अदालत ने शादी की नीयत से नाबालिग का अपहरण किए जाने से जुड़े मामले में दोषी पाते हुए मुख्य अभियुक्त को पांच साल सश्रम कारावास की सजा दी है। अदालत ने शुक्रवार को सजा की ¨बदु पर सुनवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त सिराजुद्दीन को भादवि की धारा 366 ए के अंतर्गत सजा सुनाते हुए जेल भेजे जाने का आदेश पारित कर दिया। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक अनूप कुमार से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने नामजद अभियुक्त सिराजुद्दीन को भादवि की धारा 366 ए के अंतर्गत 5 साल सश्रम कारावास तथा 10 हजार का आर्थिक दंड दिया है। अर्थ दंड नहीं देने की स्थिति में अभियुक्त को एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अन्य अभियुक्त यासीन, समसुल एवं तबसिन खातून को भादवि की धारा 363 के अंतर्गत एक वर्ष की कारावास एवं 5000 का आर्थिक दंड की सजा अदालत ने दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बसंतपुर थाना के गांव निवासी माया कुमारी को¨चग पढ़ने के लिए 29 दिसंबर 2009 को बसंतपुर के लिए निकली। इसी बीच उपरोक्त नामजद अभियुक्तों ने शादी की नीयत से बोलेरो में बैठाकर लड़की का अपहरण कर लिया। उक्त अपहरण को लेकर देवनाथ महतो के बयान पर बसंतपुर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले में अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजेश्वर ¨सह ने बहस किया।

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