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आरटीपीएस से 6 दिनों में मिलेगा जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र, देने होंगे आवश्यक कागजात

सिवान। जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र को लोक सेवा का अधिकारी अधिनियम के दायरे में रखा गया है। इसके तहत ये दोनों प्रमाणपत्र आवेदक को आवेदन करने के छह कार्यदिवस के अंदर प्राप्त हो जाएंगे। दोनो प्रमाणपत्र प्रखंड के सांख्यिकी पर्यवेक्षक निर्गत करेंगे। इनके यहां एक माह के अंदर जन्म या मृत्यु का आवेदन देना होगा। छह दिनों के अंदर प्रमाणपत्र नहीं मिलने पर इसके लिए जिला स्तर पर जिला सांख्यिकी पर्यवेक्षक और उसके बाद जिलाधिकारी के यहां अपील का प्रावधान भी रखा गया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 14 Dec 2019 06:37 PM (IST)Updated: Sat, 14 Dec 2019 06:37 PM (IST)
आरटीपीएस से 6 दिनों में मिलेगा जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र, देने होंगे आवश्यक कागजात
आरटीपीएस से 6 दिनों में मिलेगा जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र, देने होंगे आवश्यक कागजात

सिवान। जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र को लोक सेवा का अधिकारी अधिनियम के दायरे में रखा गया है। इसके तहत ये दोनों प्रमाणपत्र आवेदक को आवेदन करने के छह कार्यदिवस के अंदर प्राप्त हो जाएंगे। दोनो प्रमाणपत्र प्रखंड के सांख्यिकी पर्यवेक्षक निर्गत करेंगे। इनके यहां एक माह के अंदर जन्म या मृत्यु का आवेदन देना होगा। छह दिनों के अंदर प्रमाणपत्र नहीं मिलने पर इसके लिए जिला स्तर पर जिला सांख्यिकी पर्यवेक्षक और उसके बाद जिलाधिकारी के यहां अपील का प्रावधान भी रखा गया है। दोनों ही स्तर पर अपील का निष्पादन 15-15 दिनों के अंदर होगा। वहीं एक माह से अधिक दिनों के बाद आवेदन करने पर प्रमाणपत्र बीडीओ के स्तर से निर्गत होगा। जन्म प्रमाणपत्र में बाद में नाम जुड़वाने के लिए भी बीडीओ को अधिकृत किया गया है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने जिला को पत्र भेजकर इस दिशा में कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। जिला को भेजे गए पत्र में जिन छह प्रावधानों को शामिल किया गया है, उनमें आवेदक अधिसूचित प्रपत्र एक, प्रपत्र एक(क), प्रारूप दो में शपथ पत्र के साथ आरटीपीएस केंद्र पर आवेदन देने होंगे। इसके बाद आरटीपीएस केन्द्र से आवेदक को पावती दी जाएगी।

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जिला सांख्यिकी पदाधिकारी रविरंजन राकेश ने बताया कि नई सेवा के जुड़ने के साथ ही लोकसेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अब कुल 61 तरह की सेवाएं मिल सकेंगी। शिशु के नाम जोड़ने के संबंध में प्राप्त आवेदन पर एवं पूर्व में निर्गत बगैर नाम के जन्म प्रमाण पत्र के साथ आरटीपीएस केंद्र पर आवेदन देने को कहा गया है। इसके बार आरटीपीएस केंद्र के द्वारा आवेदक को एक पावती उपलब्ध कराई जाएगी। बीडीओ दो कार्य दिवस में आवेदक का नाम जोड़ने के लिए संबंधित रजिस्ट्रार को आवेदन पत्र उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही रजिस्ट्रार शिशु के नाम संबंधित जन्म प्रमाण पात्र में जोड़कर आटीपीएस केन्द्र पर जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएंगे। यहां से आवेदक नाम युक्त जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।

आवेदन के साथ जमा करने होंगे आवश्यक कागजात :

जन्म की तिथि से 30 दिनों से अधिक एवं एक वर्ष की अवधि तक जन्म रजिस्ट्रीकरण एवं प्रमाणपत्र के निर्गमन के लिए आवेदक को पूर्ण रूप से भरा हुआ विहित प्रपत्र प्रारुप-1, दत्तक पुत्र/अनाथ बच्चों के संबंध में पूर्ण रूप से भरा हुआ विहित प्रपत्र, प्रारुप-1(क), जन्म की घटना के संबंध में दिया जाने वाला शपथ पत्र जमा करना होगा। जन्म रजिस्ट्रीकरण की तिथि से एक वर्ष के पश्चात परंतु 15 वर्ष के भीतर जन्म प्रमाण पत्र में शिशु के लिए आवेदक द्वारा दिया जाने वाला आवेदन प्रपत्र और पूर्व में निर्गत बगैर नाम के जन्म प्रमाणपत्र की मूल प्रति जमा करनी होगी।

क्या कहते हैं जिम्मेदार :

पहले से चल रहे आरटीपीएस में अब आधा दर्जन अतिरिक्त सेवाओं को शामिल किया गया है। इन सेवाओं के शामिल होने से इस कानून का महत्व और हीं बढ़ गया है। छह दिनों में हीं जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र पाया जा सकता है।

रवि रंजन राकेश, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सिवान


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