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सिवान जंक्शन एवं ट्रेनों में मास्क नही पहनने पर देना पड़ेगा 500 रुपये जुर्माना

सिवान। कोविड-19 का संक्रमण देश भर में एकबार फिर तेजी से बढ़ता जा रहा है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने एक नया आदेश जारी किया है जिसका अनुपालन नहीं करने पर आपको 500 रुपये का आर्थिक जुर्माना देना पड़ सकता है। यह नियम सिर्फ ट्रेन में ही नही बल्कि जंक्शन परिसर पर भी लागू होगा।

By JagranEdited By: Published: Sun, 16 Jan 2022 09:41 PM (IST)Updated: Sun, 16 Jan 2022 09:41 PM (IST)
सिवान जंक्शन एवं ट्रेनों में मास्क नही पहनने पर देना पड़ेगा 500 रुपये जुर्माना

सिवान। कोविड-19 का संक्रमण देश भर में एकबार फिर तेजी से बढ़ता जा रहा है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसका अनुपालन नहीं करने पर आपको 500 रुपये का आर्थिक जुर्माना देना पड़ सकता है। यह नियम सिर्फ ट्रेन में ही नही बल्कि, जंक्शन परिसर पर भी लागू होगा। रेलवे के नए आदेश के तहत अब कोई भी यात्री जो स्टेशन पर जा रहे हैं या ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, उन्हें अब अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें रेलवे के नियम का उल्लंघन करने का दोषी माना जाएगा और उनसे 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। बता दें कि पहले यात्रा के दौरान आदेश की अवहेलना करने पर 200 रुपये तक जुर्माना वसूला जाता था। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। आरपीएफ व स्टेशन में कार्यरत टिकट निरीक्षकों को भी आदेश दिया गया है कि जो भी यात्री आदेश का उल्लंघन करते पाए जाएं, उनसे जुर्माना वसूला जाए।

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थूकने पर भी लगेगा जुर्माना

रेलवे के अनुसार ना केवल मास्क नहीं लगाने बल्कि यहां-वहां थूकने व गंदगी फैलाने पर भी जुर्माना लगेगा। रेलवे का कहना है कि बिना मास्क के स्टेशन परिसर या ट्रेन में घूमना और यहां-वहां थूकने से स्टेशन परिसर और ट्रेन में गंदगी फैलेगी। इससे बीमारी फैलने का खतरा रहता है।

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कहतें हैं अधिकारी

जंक्शन एवं ट्रेनों में मास्क नही पहनने पर यात्रियों को सौ से पांच रुपया तक फाइन किया जा रहा हैं। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यात्री मास्क का प्रयोग कर रहे है।

गणेश यादव, डीसीआइ, सिवान जंक्शन


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