सदस्यता मामले में पैक्स अध्यक्षों की नहीं चलेगी मनमानी
जिस सदस्यता को लेकर पैक्सों का चुनाव स्थगित किया गया है उसमें सदस्य बनाने मामले में पैक्स अध्यक्ष की मनमानी नहीं चलेगी। इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बाद स्थिति साफ हो गई है।
शेखपुरा । जिस सदस्यता को लेकर पैक्सों का चुनाव स्थगित किया गया है, उसमें सदस्य बनाने मामले में पैक्स अध्यक्ष की मनमानी नहीं चलेगी। इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बाद स्थिति साफ हो गई है। हाई कोर्ट के इस आदेश का किसानों ने स्वागत किया है। इस बाबत नीमी गांव में किसान राजकुमार ने बताया कि हाई कोर्ट ने आनलाइन सदस्य बने किसानों की सदस्यता खत्म की है,उनका आवेदन नहीं। उनका आवेदन वही स्थिति में है। बताया कि अब हाई कोर्ट द्वारा तय की गई नई व्यवस्था में पैक्स का सदस्य बनने के लिए किसान अपना आवेदन पहले पैक्स अध्यक्ष को देंगे। अगर अध्यक्ष ने आवेदन लेने से इंकार किया तो वही आवेदन सहकारिता कार्यालय में देना पड़ेगा। अगर कार्यालय भी आवेदन नहीं लिया तो किसान सीधे अपना आवेदन सहकारिता निबंधक के यहां जमा करेंगे। इसके बाद आवेदन संबंधित पैक्स अध्यक्ष को भेज दी जाएगी। पैक्स अध्यक्ष ने 15 दिनों के भीतर सदस्यता आवेदन पर विचार नहीं किया तो आवेदक स्वत: पैक्स के सदस्य बन जाएंगे। इधर जिला सहकारिता कार्यालय में हाई कोर्ट के आदेश के बारे में अभी अनभिज्ञता जाहिर की है। बताया गया कि आदेश की कोई आधिकारिक कापी नहीं आई है।