चेक बाउंस मामले में मिल मालिक पर प्राथमिकी
शेखपुरा। चेक बाउंस हो जाने के मामले में जिले के एक राईस मिल मालिक के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज क
शेखपुरा। चेक बाउंस हो जाने के मामले में जिले के एक राईस मिल मालिक के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यह प्राथमिकी जिले के अरियरी थाना के पथरैटा गांव स्थित विवेक राईस मिल के संचालक के खिलाफ दर्ज कराई गई है। इस बाबत पुलिस ने बताया कि राज्य खाद्य निगम शेखपुरा के लेखापाल अखिलेश आनंद ने यह प्राथमिकी शेखपुरा थाने में दर्ज कराई है। इस प्राथमिकी में विवेक राईस मिल के संचालक पर 36 लाख रुपये का फर्जी चेक राज्य खाद्य निगम को देने का आरोप लगाया है। यहां यह बताना जरुरी है कि सरकारी विभाग को इस तरह का फर्जी चेक जारी करने का जिले में यह दूसरा बड़ा मामला है। दो महीने पहले भी जिले की एक अन्य फार्म ने खनन विभाग को इसी तरह का फर्जी चेक जारी कर दिया था। उक्त मामले में भी खनन विभाग ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। ताजे मामले में बताया गया है कि विवेक राईस मिल पर सीएमआर के रूप में खाद्य निगम का चावल के लिए 64 लाख 40 हजार 102 रुपये बकाया है। इसी राशि के बदले पिछले महीने उक्त राईस मिल मालिक ने राज्य खाद्य निगम को 36 लाख रुपये के चार अलग-अलग चेक का भुगतान किया। जब राज्य खाद्य निगम ने उक्त चेक को बैंक में जमा किया तो पता चला कि राईस मिल के खाते में तो राशि है ही नहीं। इसी को लेकर राईस मिल का उक्त चेक बाउंस हो गया। बाद में राज्य खाद्य निगम में इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राईस मिल के संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।