Move to Jagran APP

आ‌र्म्स एक्ट के दो आरोपितों को तीन-तीन साल कारावास

शिवहर। शिवहर व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी राजेश कुमार सिंह ने आ‌र्म्स एक्ट के आरोपित शिवहर थाने के सुगिया कटसरी निवासी जंगी झा और सीतामढ़ी जिले के डुमरा थाना के मेथौरा निवासी अवनीश झा को तीन-तीन साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 05 Jul 2022 12:31 AM (IST)Updated: Tue, 05 Jul 2022 12:31 AM (IST)
आ‌र्म्स एक्ट के दो आरोपितों को तीन-तीन साल कारावास
आ‌र्म्स एक्ट के दो आरोपितों को तीन-तीन साल कारावास

शिवहर। शिवहर व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी राजेश कुमार सिंह ने आ‌र्म्स एक्ट के आरोपित शिवहर थाने के सुगिया कटसरी निवासी जंगी झा और सीतामढ़ी जिले के डुमरा थाना के मेथौरा निवासी अवनीश झा को तीन-तीन साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दो-दो हजार रुपये जुर्माना सुनाया है। जुर्माना की राशि नहीं अदा करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश ने शस्त्र अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है। शस्त्र अधिनियम की धारा 26/ 35 के अंतर्गत तीन वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार का जुर्माना तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1 बी) के तहत दो साल कारावास एवं और दो-दो हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम नहीं अदा करने पर सजा की अवधि एक माह बढ़ जाएगी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी।

loksabha election banner

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी सत्य प्रकाश ने अपना पक्ष रखा। जिला अभियोजन पदाधिकारी पंकज पंजिकार ने बताया कि, 30 जुलाई 2019 को पूरनहिया के तत्कालीन थानाध्यक्ष विजय कुमार यादव द्वारा अपने पुलिस बल के साथ खैरा पहाड़ी निवासी निरंजन झा के घर की घेराबंदी कर तलाशी ली थी। तलाशी के क्रम में दो व्यक्ति घर से भागने लगे। जिसे पुलिस बल के सहयोग से पकड़ा गया था। तलाशी के क्रम में जंगी झा के पास से 7.6 एमएम का एक लोडेड देसी पिस्टल, मैगजीन में पांच कारतूस के अलावा 24 कारतूस बरामद किया गया था। जबकि, अवनीश झा के पास से 7.65 एमएम का देसी लोडेड पिस्टल और लोडेड मैगजीन समेत 24 कारतूस बरामद किया गया था। अवैध आ‌र्म्स रखने के आरोप में पूरनहिया पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.