लोक अदालत के जरिए पैसा और वक्त दोनों की करें बचत : जिला जज
शिवहर। जिला जज धर्मशील श्रीवास्तव ने कहा कि लोक अदालत के जरिए बगैर खर्च आपसी सुलह के आधार पर मुकदमों से मुक्ति पाया जा सकता है।
शिवहर। जिला जज धर्मशील श्रीवास्तव ने कहा कि लोक अदालत के जरिए बगैर खर्च आपसी सुलह के आधार पर मुकदमों से मुक्ति पाया जा सकता है। मुकदमों का बोझ कम करने के लिए लगातार लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला जज शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का डीएम मुकुल कुमार गुप्ता के साथ संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पक्षकारों और विभिन्न सरकारी विभागों को आपसी सहमति के आधार पर वादों के निष्पादन की अपील की। साथ ही कहा कि इस साल यह दूसरा लोक अदालत है। इसके बाद तीसरा 13 अगस्त और चौथा लोक अदालत 12 नवंबर को लगेगा। जबकि, डभ्एम मुकुल कुमार गुप्ता ने लोक अदालत के जरिए मुकदमों से मुक्ति पाने के लिए अपील की। मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशिथ दयाल के अलावा एडीजे प्रथम ख्याति सिंह़, एडीजे तृतीय पवन कुमार शुक्ला़
सीजेएम अंबिका प्रसाद चौधरी, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राजेश कुमार गौरव, अधिवक्ता अशोक कुमार पटेल़, जितेंद्र कुमार, नीरज कुमार तिवारी व अधिवक्ता अखिलेश कुमार तथा कोर्ट मैनेजर प्रमोद कुमार बैंक, बीमा, बिजली समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
8302 मामलों में से 150 का निपटारा, 68.92 लाख की वसूली पर सहमति:::
शिवहर : शनिवार को आयोजित लोक अदालत में कुल 08 हजार 302 मामलों पर सुनवाई हुई। इसमें आपसी सहमति के आधार पर 150 मामलों का निपटारा किया गया। वहीं 68 लाख 92 हजार 742 रुपये के राजस्व की वसूली पर सहमति बनी। लोक अदालत में सुलहनीय आपराधिक मामलों में 28 का निपटारा किया गया। बिजली विभाग के 30, श्रम से संबंधित तीन, बीएसएनएल के चार व बिजली विभाग के 20 मामले निपटाए गए।