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कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन, आज से रात दस से सुबह पांच बजे तक नाइट क‌र्फ्यू

शिवहर। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर गृह विभाग के निर्देश के आलोक में बुधवार को डीएम सज्जन राजशेखर ने नई गाइडलाइन जारी की।

By JagranEdited By: Published: Thu, 06 Jan 2022 12:22 AM (IST)Updated: Thu, 06 Jan 2022 12:22 AM (IST)
कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन, आज से रात दस से सुबह पांच बजे तक नाइट क‌र्फ्यू
कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन, आज से रात दस से सुबह पांच बजे तक नाइट क‌र्फ्यू

शिवहर। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर गृह विभाग के निर्देश के आलोक में बुधवार को डीएम सज्जन राजशेखर ने नई गाइडलाइन जारी की। इसके तहत गुरुवार से जिले में रात दस बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक नाइट क‌र्फ्यू रहेगा। इसका अनुपालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी। 21 जनवरी तक धर्मस्थल, शैक्षणिक संस्थान, शांपिग माल, पार्क व जिम बंद रहेंगे। शादी-विवाह और श्राद्ध कर्म में 50 लोगों को ही शामिल होने का आदेश दिया गया है। शादी की सूचना निकटतम थाने में तीन दिन पहले देनी होगी। बरात व जुलूस की इजाजत नहीं होगी। डीएम ने आदेश के अनुपालन के लिए बड़ी संख्या में अधिकारी और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। वरीय अधिकारी इसकी मानीटरिग करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर गृह विभाग के निर्देश के आलोक में डीएम ने जो नई गाइडलाइन जारी की उसके मुताबिक 21 जनवरी तक धर्मस्थल, शैक्षणिक संस्थान, पार्क, जिम बंद रहेंगे। आदेश के अनुपालन को अधिकारियों की हुई प्रतिनियुक्ति।

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डीएम के आदेश के अनुसार शिवहर जिले में सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान रात्रि आठ बजे तक ही खुल सकेंगे। सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षण संस्थान में प्री- स्कूल से आठवीं कक्षा तक के लिए विद्यालय व कोचिग संस्थान बंद रहेंगे। लेकिन ऑनलाइन शिक्षण जारी रहेगा। नवमी से 12 वीं तक के स्कूल 50 फीसदउपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिग ,मॉल ,क्लब तरह बंद रहेंगे। 50 फीसद क्षमता के साथ रेस्टोरेंट खुलेंगे। सभी प्रकार के मेला एवं प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकारी कार्यालय भी 50 फीसद क्षमता के साथ खुलेंगे। लेकिन आम जनता के प्रवेश पर रोक होगी।


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