दहेज हत्या मामले में पति को दस वर्ष का कारावास
छपरा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम अंजनी कुमार ¨सह ने गड़खा थाना कांड संख्या 217 /14 के सत्र वाद
छपरा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम अंजनी कुमार ¨सह ने गड़खा थाना कांड संख्या 217 /14 के सत्र वाद संख्या 576/ 15 के अंतर्गत दहेज हत्या के मामले में मृतका के पति मकेर थाना क्षेत्र के हकमा गांव निवासी चंदन कुमार साह को दोषी करार देते हुए दस वर्ष की सजा सुनाई है। बताया जाता है कि मकेर थाना क्षेत्र के नंदन केतुका गांव निवासी नंद कुमार साह ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में 2014 में परिवाद दर्ज कराया था। जिसमें दर्शाया था कि उनकी लड़की ¨रपा देवी की शादी 18 मई 2014 को चंदन के साथ हुई थी। शादी के बाद लड़के वाले मोटरसाइकिल की मांग करने लगे। मांग पूरी ना होने पर ससुराल वालों ने 25 सितंबर 2014 को उनकी पुत्री को जलाकर मार डाला। आरोपियों ने घटना को अंजाम उस समय दिया जब उनकी पुत्री सो रही थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में मृतका के पति सहित अन्य को नामजद किया गया था। जिसके बाद सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम ने पति को दोषी करार दिया था जिसके बाद सोमवार को दस वर्ष की सजा सुनाई गई।