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मगध विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद को जेपीयू के कुलपति का प्रभार

मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजेंद्र सिंह को जेपीयू का प्रभार सौंपा गया है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 24 Jan 2020 10:54 PM (IST)Updated: Fri, 24 Jan 2020 10:54 PM (IST)
मगध विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद को जेपीयू के कुलपति का प्रभार
मगध विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद को जेपीयू के कुलपति का प्रभार

जागरण संवाददाता, छपरा :

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जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. हरिकेश सिंह का तीन साल का कार्यकाल 24 जनवरी को पूर्ण हो गया। इसके बाद उन्होंने अपना प्रभार प्रतिकुलपति डॉ. अशोक कुमार झा को सौंप दिया। इस बीच राजभवन ने मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के कुलपति प्रो. राजेंद्र प्रसाद को जयप्रकाश विश्वविद्यालय का अतिरिक्त प्रभार दिया है। इसकी सूचना राजभवन के अधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है। कुलपति प्रो. राजेंद्र प्रसाद को विश्वविद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षकों ने बधाई दी है।

उल्लेखनीय हो कि डॉ. राजेंद्र प्रसाद दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर के रसायन शास्त्र विभाग के आचार्य रह चुके हैं। वे मगध विश्वविद्यालय के कुलपति बनने के पहले इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी व दीन दयायल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर के कुलपति रह चुके हैं। प्राचार्य डॉ. सिद्धार्थ शंकर सिंह, डॉ. केपी श्रीवास्तव, डॉ. इंदू सिंह, डॉ. मधुप्रभा सिंह, डॉ. शंभु कुमार, डॉ. रामानंद राम, डॉ. विजय कुमार, डॉ. किरण कुमारी प्रध्यापक समेत छात्र संगठनों के पदाधिकारियों ने बधाई दी है। इनसेट :

आरजे कॉलेज के प्राचार्य निलंबन मुक्त, किया योगदान

जासं, छपरा : रामजयपाल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सिद्धार्थ शंकर सिंह एवं कॉलेज के बर्सर डॉ. प्रेमचंद्र यादव को निलंबन मुक्त कर दिया गया है। निलंबन मुक्त होने के बाद दोनों ने शुक्रवार को योगदान कर लिया।

इस संबंध में कुलसचिव ग्रुप कैप्टन(से.नि.) श्रीकृष्ण ने 24 जनवरी 2020 को पत्र निर्गत किया है। जिसमें कहा गया है कि 18 जनवरी की सिंडिकेट की सामान्य बैठक के निर्णय के आलोक में 22 मई 2019 को निलंबित डॉ. सिद्धार्थ शंकर सिंह एवं डॉ. प्रेमचंद्र यादव को निलंबन की तिथि 22 मई 19 से निलंबन मुक्त करते हुए राम जयपाल महाविद्यालय में पदस्थापित किया गया है। प्राचार्य व बर्सर को यह सूचित किया गया है कि छात्र - छात्राओं से यदि अधिक शुल्क का संग्रह किया गया हो तो शुल्क वापस करने की कार्यवाही करेंगे। निलंबन अवधि 22 मई 10 से 24 जनवरी 2020 की एक मुश्त बकाया राशि देने कि कार्यवाही विश्वविद्यालय करेगा।


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