टैक्स जमा में ट्रांसपोर्टरों को कार्यालय का चक्कर लगाने से मिलेगी निजात
सारण। जिले के ट्रांसपोर्टरों को अब टैक्स जमा करने के जिला परिवहन कार्यालय का चक्कर लगाने से निजात मि
सारण। जिले के ट्रांसपोर्टरों को अब टैक्स जमा करने के जिला परिवहन कार्यालय का चक्कर लगाने से निजात मिलेगी। अब वह अपने घर बैठे अपने बस, ट्रक एवं माल वाहक वाहन का टैक्स जमा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला परिवहन अधिकारी ने उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए 21 जून 2018 की तिथि निर्धारित किया है।
विदित है कि वाहनों का टैक्स जमा करने के लिए सरकार ने ऑन लाइन कार्य शुरू कर दिया है। कोई भी ट्रांसपोर्टर अपने भाड़ा वाले वाहन का टैक्स कहीं से भी ऑन लाइन जमा कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में प्रशिक्षण नहीं मिलने के कारण जिले के कोई भी ट्रांसपोर्टर अपने वाहन का टैक्स ऑन लाइन जमा नहीं कर रहे हैं। इसके वजह से जिला परिवहन कार्यालय में टैक्स जमा करने वालों की भीड़ लगी रहती है। इसको लेकर जिला परिवहन अधिकारी जयप्रकाश नारायण ने ऑन लाइन टैक्स जमा करने के लिए वाहन मालिकों को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया है। सूत्रों के अनुसार डीटीओ ने ट्रांसपोर्टरों को प्रशिक्षण देने के लिए दिनांक 21 जून 2018 को दोपहर 2.30 बजे से समय निर्धारित किया है। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी जयप्रकाश नारायण ने बताया कि प्रशिक्षण नहीं मिलने के कारण ट्रांसपोर्टर द्वारा ऑन लाइन टैक्स जमा नहीं किया जा रहा है। इसके लिए प्रशिक्षण देना अनिवार्य है। इसको देखते हुए जिले के बड़े ट्रांसपोर्टरों को 21 जून को परिवहन कार्यालय में ही ऑन लाइन टैक्स जमा करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।