नवविवाहिता को घर में रखने से किया इंकार, पति-सास व ननद पर प्राथमिकी
पहली मई की रात हुई शादी के बाद नवविवाहिता को घर में रखे जाने से इन्कार किए जाने की प्राथमिकी दर्ज की गई है।
संसू, तरैया: पचभिण्डा गांव में एक नवविवाहिता को घर में रखने से इंकार किए जाने की प्राथमिकी उसके पति समेत सास व ननद पर महिला अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज की गई है। इसुआपुर थाना के सिसवा गांव के लालबाबू राय ने यह मामला दर्ज कराया है। इसमें दामाद कृष्णकांत राय, उसकी मां व बहन गुड़िया कुमारी को आरोपित किया है।
प्राथमिकी में लालबाबू राय ने कहा है कि उनकी पुत्री की शादी की बात कृष्णकांत राय से चल रही थी। लेकिन फिर वह बात खत्म हो गई। इस बीच एक मई की रात कृष्णकांत राय उनके घर पहुंचा। कहा कि लड़की उसे पसंद है। वह शादी करना चाहता है। इसके बाद ग्रामीणों की मौजूदगी में उसी रात विधि-विधान से पुत्री की शादी करा दी। सुबह में लड़का अपने घर के लिए निकला। कहा कि मां से पूछकर विदाई करा लेंगे। लेकिन आज तक पुत्री की विदाई नहीं हुई। जब 27 मई को अपनी पुत्री को उसके ससुराल पचभिण्डा पहुंचाने गया तो उनलोगों ने गालीगलौज कर भगा दिया।