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प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के तहत सारण में खोले गए 45 हजार 05 खाते

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत खोले जाने वाले सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर लोगों में जागरुकता आई है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 16 Jan 2020 05:31 PM (IST)Updated: Fri, 17 Jan 2020 06:17 AM (IST)
प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के तहत सारण में खोले गए 45 हजार 05 खाते
प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के तहत सारण में खोले गए 45 हजार 05 खाते

4405 खाते मुख्य डाकघर में खुले 31 दिसंबर तक

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250 रुपये भी प्रतिवर्ष किए जा सकेंगे जमा

8.6 फीसद चक्रवृद्धि ब्याज है देय जासं, छपरा : प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के तहत खोले जाने वाले सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जिले में अब तक कुल 45 हजार 05 खाते खोले जा चुके हैं। इस वित्तीय वर्ष में 31 दिसंबर तक मुख्य डाकघर में 4405 खाते खोले जा चुके हैं।

प्रवर डाक अधीक्षक एसपी सिंह ने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना के प्रारंभ होने से अब तक जिले में 45 हजार पांच खाते खोले गए हैं। सभी खाते सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं। मुख्य डाकघर में विगत 9 महीने में 4405 खाते खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि अब इस खाते में नए नियम के अनुसार प्रतिवर्ष न्यूनतम 250 रुपये भी जमा किए जा सकेंगे। वहीं अधिकतम राशि के रूप में एक वित्तीय वर्ष में डेढ़ लाख तक है। यह खाता के परिपक्व होने पर देय होगा। इस वर्ष सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 8.6 प्रतिशत का चक्रवृद्धि ब्याज देय है। इसमें वर्ष तक की बच्ची का खाता खोल सकते हैं। जिस में प्रतिवर्ष जमा राशि न्यूनतम 250 रुपए कर दी गई है। खाता खोलने की तिथि से 14 वर्षों तक जमा की जा सकती है राशि

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने के लिए उम्र सीमा शून्य से दस वर्ष तक है। इस खाते में कन्या के 21 वर्ष की आयु पूरी होने तक राशि जमा की जा सकेगी। हालांकि इस खाते में 14 वर्षों तक रकम जमा करने की व्यवस्था की गई है। इन वर्षों की गणना खाता खोलने की तिथि से तय की जाएगी। यानि कि 7 वर्ष की उम्र में खाता खोलने पर भी वह खाताधारी 14 वर्षों तक यानि कि 21 वर्ष की उम्र होने तक रुपए जमा कर सकेंगे। वहीं 10 वर्ष की उम्र में खाता खोलने वालों को 12 वर्ष तक खाते में जमा करने की सुविधा मिलेगी।

इनसेट

डाक विभाग के पॉलिसी होल्डर 31 मार्च तक लैप्स पॉलिसी का करवा सकते हैं नवीकरण

जासं, छपरा : डाक विभाग के पॉलिसी होल्डर 31 मार्च तक अपने लैप्स पॉलिसियों को चालू करवा सकते हैं। 31 मार्च के बाद सभी लैप्स पॉलिसियों को डाक विभाग स्वत: डेड कर देगा। इन पॉलिसियों में पीएलआइ एवं आरपीएलआइ पॉलिसी शामिल है। लैप्स पॉलिसियों को चालू करवाने के लिए उपभोक्ता डाक विभाग से शीघ्र संपर्क करें। इस विषय पर प्रवर डाक अधीक्षक एसपी सिंह ने बताया कि पूर्व में एक जनवरी तक लैप्स पॉलिसियों को चालू किया जाना था। लेकिन पॉलिसी होल्डर के बीच जागरुकता के अभाव के कारण इसे बढ़ाकर 31 मार्च तक किया गया है। 31 मार्च के अंदर लैप्स पॉलिसियों का बकाया रकम भुगतान के साथ उसे चालू करवाया जा सकेगा। 31 मार्च के बाद रिन्यूअल नहीं कराया जा सकेगा। विभाग उन पॉलिसियों को सीज कर देगा।


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