एसिड अटैक मामले में दो दोषी करार, 27 को होगी सजा मुकर्रर
हसनपुर थाना के चंद्रपुर गांव में 2 वर्ष पूर्व छेड़खानी का विरोध करने पर मनचलों द्वारा एसिड अटैक कर कई को जख्मी करने के मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। साथ ही साक्ष्य के अभाव में एक को रिहा कर दिया है।
समस्तीपुर । हसनपुर थाना के चंद्रपुर गांव में 2 वर्ष पूर्व छेड़खानी का विरोध करने पर मनचलों द्वारा एसिड अटैक कर कई को जख्मी करने के मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। साथ ही साक्ष्य के अभाव में एक को रिहा कर दिया है। दोषी अभियुक्तों में गांव के ही रामजीवन महतो के पुत्र विनोद महतो तथा राम विनोद महतो के पुत्र दर्शन महतो शामिल है। जबकि रामजीवन महतो को न्यायालय ने रिहा कर दिया है। हसनपुर थाना के चंद्रपुर में हुई घटना से संबंधित कांड संख्या 244/18 से जुड़े सत्र वाद संख्या 335/19 की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम वेद प्रकाश सिंह ने दोनों अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया है। इन धाराओं में 147, 148, 447/149, 341/149, 326ए/ 149, 326बी/149, 323/149 तथा 324/149 शामिल है। न्यायालय ने सजा के बिदु पर आगामी 27 नवंबर को सुनवाई की तिथि मुकर्रर की है। सुनवाई के दौरान सरकार पक्ष से अपर लोक अभियोजक शिव शंकर प्रसाद यादव तथा बचाव पक्ष से अमरेंद्र कुमार सिंह एवं अमृतानंद ने अपना अपना पक्ष मजबूती से रखा।
किशोरी से छेड़खानी का विरोध करने पर किया था एसिड अटैक
मामले पर नजर डालें तो गांव की ही एक 17 वर्षीया किशोरी से उसके दरवाजे पर ही दो मनचले पप्पू कुमार एवं पंकज कुमार द्वारा छेड़खानी की गई। इसका विरोध करने पर एसिड अटैक किया गया। जिसमें किशोरी समेत तीन लोग जख्मी हो गए थे। जख्मी में किशोरी के अलावा राघवेंद्र कुमार एवं राकेश कुमार शामिल थे। 2 वर्ष पूर्व 18 नवंबर 2018 की घटना बताते हुए प्राथमिकी के वादी उक्त किशोरी के चाचा राजेश कुमार ने कहा था कि भतीजी द्वारा हल्ला करने पर कई लोग वहां आ गए। इसी बीच दोनों आरोपित हाथ में लाठी डंडा तथा तेजाब लेकर वहां पहुंचा और सीधा लड़की को निशाना साध तेजाब फेंक दिया। इस मामले में पप्पू और पंकज के अलावा दर्शन महतो, विनोद महतो एवं अन्य को भी आरोपित किया गया था। विनोद महतो एवं दर्शन महतो को पूर्व से जेल में बंद रहने की बात बताई गई है।