लॉकडाउन का सख्ती से करें अनुपालन : डीएम
जिले में लॉकडाउन प्रभावी है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। बुधवार को समाहरणालय में डीएम शशांक शुभंकर ने बताया कि 5 से 15 मई तक सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की है। इसका जिले में सख्ती से पालन कराया जाएगा।
समस्तीपुर । जिले में लॉकडाउन प्रभावी है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। बुधवार को समाहरणालय में डीएम शशांक शुभंकर ने बताया कि 5 से 15 मई तक सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की है। इसका जिले में सख्ती से पालन कराया जाएगा। उन्होंने लोगों से कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकारी नियमों का पालन करने का निर्देश दिया। डीएम ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने को लिए प्रशासनिक स्तर पर कई कदम उठाए जा रहे हैं। डीसीएचसी समेत कोविड अस्पताल में मरीजों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम गठित की गई है। जिले में फिलहाल संक्रमित मरीजों का पॉजिटिव दर 1.09 है।
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वीडियो कॉलिग से संक्रमित मरीजों को मिलेगा चिकित्सीय परामर्श
कोरोना संक्रमित मरीजों की मॉनीटरिग के लिए कोषांग का गठन किया गया है। जो डीसीएचसी समेत कोविड अस्पतालों में चल रहे इलाज की निगरानी करेंगे। डीसीएचसी में वरीय चिकित्सक को जिम्मेदारी की गई है। सीनियर चिकित्सक वीडियो कॉलिग के माध्यम से प्रत्येक दिन वार्ड का निरीक्षण करेंगे। साथ ही संक्रमित मरीजों की स्थिति देखते हुए उनसे बात करेंगे और परामर्श देंगे। इसके अलावे अस्पताल में प्रत्येक दिन संक्रमित मरीजों के टेंपरेचर, दवा और ट्रीटमेंट का रिकार्ड मेंटेंन किया जाएगा।
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आवश्यक सेवाओं को छोड़ शेष दफ्तर रहेंगे बंद
लॉकडाउन की चर्चा करते हुए डीएम ने कहा कि इस अवधि में आवश्यक सेवाओं को छोड़ शेष सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, दूर संचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा। इसके अलावा दुकानें, वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। केवल बैंकिग, बीमा एवं एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स एवं कूरियर सर्विस से जुड़ी सारी गतिविधियां, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां, पेट्रोल पंप, एलपीजी पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान खुले रहेंगे।
-------------------------------------- 7 से 11 बजे तक खुलेंगी किराना, सब्जी आदि दुकानें
सुबह 7 से 11 बजे आवश्यक खाद्य सामग्री, फल, सब्जी, मांस-मछली, दूध, पीडीएस की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री सहित अन्य सभी प्रतिष्ठान वर्क फ्रॉम होम के आधार पर कार्य कर सकते हैं। अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित), उनके निर्माण एवं वितरण इकाईयां-सरकारी एवं निजी दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे।
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बेवजह पैदल भी नहीं निकल सकते
डीएम ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लम्बी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति दी गई है। स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन, अनुमान्य कार्याें से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई-पास निर्गत है, सभी प्रकार के माल वाहक वाहन, वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज, ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हों और उनके पास टिकट हो, कर्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन, अंतरराज्यीय मार्गो पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन के उपयोग की अनुमति रहेगी।
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सभी शैक्षणिक संस्थान रहेंगे बंद
सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विवि द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी, इनका संचालन केवल होम डिलेवरी के लिए सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक अनुमान्य रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्गो पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर कार्यरत रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन-समारोह प्रतिबंधित होंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्वीमिंग पुल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान, पूरी तरह बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर प्रतिबंध है।