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मार्बल व्यवसायी हत्याकांड में शशि महतो को उम्रकैद

रोसड़ा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय राजीव कुमार ने सत्रवाद संख्या 406/15 की सुनवाई करते हुए एक आरोपित को आजीवन कारावास तथा अन्य सात को 10 वर्षो के कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 12 Nov 2019 01:19 AM (IST)Updated: Tue, 12 Nov 2019 06:29 AM (IST)
मार्बल व्यवसायी हत्याकांड में शशि महतो को उम्रकैद
मार्बल व्यवसायी हत्याकांड में शशि महतो को उम्रकैद

समस्तीपुर । रोसड़ा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय राजीव कुमार ने सत्रवाद संख्या 406/15 की सुनवाई करते हुए एक आरोपित को आजीवन कारावास तथा अन्य सात को 10 वर्षो के कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई है। रोसड़ा थाना में दर्ज तीन मामलों की एक साथ सुनवाई करते हुए एडीजे ने अलग-अलग मामलों के विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाते हुए सभी सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश पारित किया है। मार्बल व्यवसायी को गोली मारने से संबंधित रोसड़ा थाना कांड संख्या 183/14 में शहर के वार्ड नंबर 14 निवासी अपराधी शशि महतो को आजीवन कारावास व 30 हजार का अर्थदंड सुनाया है। वहीं उसकी मां रानी देवी एवं भाई सोनू महतो समेत फुलेना महतो, मनोज सहनी तथा रामबाबू शर्मा को दस-दस वर्ष की सजा तथा 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक-एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। उक्त मामले में बालेश्वर सहनी को 7 वर्ष की सजा तथा 7 हजार जुर्माना सुनाया गया है। वहीं धारा 387 में शशि महतो एवं उसकी मां और भाई के साथ बालेश्वर सहनी एवं राम दयाल यादव को 7 वर्ष का कारावास एवं 7 हजार रुपये जुर्माना सुनाया गया है। वहीं इसी धारा में अभियुक्त फुलेना महतो, मनोज सहनी एवं रामबाबू शर्मा को 5 वर्ष का कारावास एवं सात हजार जुर्माना तथा अदा नहीं करने पर 6 माह के अतिरिक्त सजा का आदेश दिया गया है। वही आ‌र्म्स एक्ट से संबंधित प्राथमिकी संख्या 181/14 में शशि महतो को दोषी पाया गया है। डकैती की योजना बनाने से संबंधित तीसरे मामले 182/14 में भी उसे दोषी करार दिया गया है। वहीं उक्त मामले में फुलेना महतो, मनोज सहनी एवं रामबाबू शर्मा को 5 वर्ष सजा व 7 हजार रुपये जुर्माना सुनाया गया है। उक्त मामले में रामदयाल यादव उर्फ ननगिदरिया को न्यायालय ने कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा के बिदु पर सुनवाई के दौरान सरकार पक्ष से अपर लोक अभियोजक शिव शंकर प्रसाद यादव एवं रामकुमार तथा बचाव पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता शशिकांत सहनी ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की।

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20 जून 2014 का है तीनों मामला

बताते चलें कि 5 वर्ष पूर्व मार्बल व्यवसायी नीतीश कुमार को अपराधियों ने दिनदहाड़े दुकान पर पहुंचकर गोली मार दी थी। उक्त तिथि को ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपराधी शशि महतो एवं उसके अन्य शागिर्दो को गिरफ्तार कर लिया था। इस संबंध में जख्मी व्यवसायी के बयान पर 183/14 तथा तत्कालीन थानाध्यक्ष के बयान पर 181/14 एवं 182/14 दर्ज की गई थी। जानकारी के अनुसार तीनों मामले में कुल 9 अभियुक्त बनाए गए थे। जिसमें से एक अंगारघाट के संजय गिरि की मौत हो गई है। 8 को सजा सुनाने के पश्चात न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बताते चलें कि शशि महतो पूर्व से भी छोटू महतो हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। इसके अलावा जेल से भागने तथा एक अन्य जानलेवा हमले में भी वह सजावार है।


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