विवाह समारोह के लिए रात्रि कर्फ्यू 10 बजे से प्रभावी, 50 लोग हो सकेंगे शामिल
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शादी समारोह और श्राद्ध कार्यक्रम पर भी बड़ी पाबंदी लगा दी गई है। जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर के आदेश के अनुसार शादी समारोह में मात्र 50 लोग ही शामिल होंगे।
समस्तीपुर । कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शादी समारोह और श्राद्ध कार्यक्रम पर भी बड़ी पाबंदी लगा दी गई है। जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर के आदेश के अनुसार शादी समारोह में मात्र 50 लोग ही शामिल होंगे। अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा होगी। शादी समारोह में भीड़ जमा नहीं हो इसके लिए रात 10 बजे तक मेहमानबाजी की रस्म पूरी करनी होगी। खास बात यह है कि शादी समारोह में डीजे बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। बारात मिलन के दौरान डीजे की धुन पर ठुमके लगाने पर कार्रवाई होगी। डीएम-एसपी ने जिला वासियों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए घरों में सुरक्षित रहने और प्रशासन को सहयोग करने की अपील की है। कोरोना संक्रमितों की संख्या में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि
कोरोना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर के कारण जिले में कुछ दिनों से कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसको लेकर 29 अप्रैल से 15 मई तक सभी दुकानें शाम चार बजे बंद होगी। रात्रि कर्फ्यू शाम 6 से सुबह 6 बजे तक रहेगा। जिले में धारा 144 भी पूर्व की तरह लागू रहेगी। नए आदेश का अनुपालन कराने के लिए शुक्रवार की शाम चार बजते ही जिले के सभी थाना क्षेत्र में स्थानीय पुलिस सड़कों पर निकली और अफरातफरी के बीच सिर्फ आवश्यक सेवा की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी तरह के दुकानों को बंद कराया। शाम छह बजते ही कर्फ्यू का पालन करने के लिए सभी से घरों में बंद हो जाने की अपील की। इसके लिए माइकिग भी कराई गई। रोज शाम चार बजे बंद हो जाएगा बाजार
जिला प्रशासन के आदेशानुसार आगामी 15 मई तक हर रोज सभी प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठान व दुकान शाम चार बजे बंद हो जाएंगे। रेस्टोरेंट और भोजनालय रात नौ बजे तक खुलेंगे। दवा की दुकान पूर्व की तरह आवश्यकतानुसार नौ बजे रात के बाद तक भी खुली रह सकती है।