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गांजा तस्कर को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

स्थानीय व्यवहार न्यायालय में एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम एडीजे सुजीत कुमार श्रीवास्तव ने गुरुवार को गांजा तस्करी से संबंधित मामले की सुनवाई की।

By JagranEdited By: Published: Fri, 30 Aug 2019 12:36 AM (IST)Updated: Fri, 30 Aug 2019 12:36 AM (IST)
गांजा तस्कर को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
गांजा तस्कर को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

समस्तीपुर । स्थानीय व्यवहार न्यायालय में एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम एडीजे सुजीत कुमार श्रीवास्तव ने गुरुवार को गांजा तस्करी से संबंधित मामले की सुनवाई की। विशेष न्यायाधीश ने इसमें वैशाली जिला के बलिगांव थाना क्षेत्र बलिगांव निवासी मो. मुजतबा के पुत्र अतहर हुसैन को एनडीपीएस की धारा 20, 22 में दोषी पाते हुए सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपित किया गया था कि 19 अगस्त 2017 को समस्तीपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या दो से उक्त आरोपित को 23 किलो गांजा के पैकेट के साथ पकड़ा गया था। इसमें तत्कालीन रेल थानाध्यक्ष विनोद कुमार राम गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए आरोपित को पकड़ा था। जिसके विरुद्ध रेल थाना में मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बलिराम प्रसाद राय और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने न्यायालय में अपना-अपना पक्ष रखा।

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