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Samastipur News : शराब धंधेबाज को 5 साल की सजा, कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना भी लगाया; घर से बरामद हुईं थी इतनी बोतलें

Bihar Liquor Ban समस्तीपुर जिले में शराब धंधेबाज को पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा कोर्ट ने उसपर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि दोषी के घर से छह बोतल शराब बरामद की गई थी। मामला साल 2019 का है। कोर्ट ने आरोप को सही माना और दोषी के खिलाफ सजा सुनाई।

By Prakash Kumar Edited By: Mukul Kumar Published: Thu, 25 Apr 2024 03:25 PM (IST)Updated: Thu, 25 Apr 2024 03:25 PM (IST)
प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

संवाद सहयोगी, समस्तीपुर। व्यवहार न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार द्वितीय ने गुरुवार को शराब के अवैध कारोबार से संबंधित मामले की सुनवाई की। न्यायाधीश ने शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त पटोरी थाना क्षेत्र के जौनापुर गांव निवासी विशुनदेव पासवान को साढ़े चार लीटर अंग्रेजी शराब बरामदगी मामले में दोषी करार दिया।

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साथ ही धारा 30 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये अर्थदंड देने की भी सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 6 महीने अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

2019 में घर पर की गई थी छापेमारी

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता (उत्पाद) पंकज कुमार व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता किरण सिंह ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा। मामला उत्पाद वाद संख्या 26/2019 से संबंधित है।

उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर पटोरी थाना क्षेत्र के जौनापुर गांव में 21 जनवरी 2019 को अपराह्न 4:30 बजे छापेमारी की थी। इसमें अभियुक्त के घर के आंगन से 750 मिली का 6 बोतल (4.5 लीटर) अंग्रेजी शराब बरामद किया था। इस दौरान बरामदगी स्थल से पुलिस ने अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया था। जिसके बाद अभियुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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