Move to Jagran APP

पत्नीहंता को न्यायालय ने किया दोषी करार, 19 को होगी सजा पर सुनवाई

समस्तीपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन सहाय ने ढाई वर्ष पूर्व पत्नी की निर्मम हत्या कर

By JagranEdited By: Published: Thu, 15 Oct 2020 11:45 PM (IST)Updated: Fri, 16 Oct 2020 05:09 AM (IST)
पत्नीहंता को न्यायालय ने किया दोषी करार, 19 को होगी सजा पर सुनवाई
पत्नीहंता को न्यायालय ने किया दोषी करार, 19 को होगी सजा पर सुनवाई

समस्तीपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन सहाय ने ढाई वर्ष पूर्व पत्नी की निर्मम हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए हत्यारे पति को दोषी करार दिया है। साथ ही सजा के बिदु पर सुनवाई के लिए 19 अक्टूबर की तिथि मुकर्रर की है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने हसनपुर थाना के शासन निवासी मंटून चौधरी को भादवि की धारा 302/201 के तहत दोषी करार दिया है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक राम कुमार तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार सिंह ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की। बताते चलें कि ढाई वर्ष पूर्व हसनपुर थाना क्षेत्र के शासन गांव निवासी मंटुन चौधरी ने अपनी पत्नी रेखा देवी की निर्मम हत्या धारदार हथियार से कर दी थी। इस संबंध में उसके पुत्र अमरजीत चौधरी द्वारा हसनपुर थाना कांड संख्या 54/18 दर्ज कराई गई थी। जिसमें पिता मंटुन चौधरी द्वारा ही मां की निर्मम हत्या करने का आरोप लगाया था। घटना का तिथि 6 अप्रैल 2018 की रात बताते हुए कहा था कि दूसरे दिन सुबह जब पिता के ताड़ी दुकान पर पहुंचा तो दुकान के पीछे खून से लथपथ मां का शव पड़ा था। पुत्र ने पिता द्वारा बराबर मां को गाली- गलौज एवं प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए पिता द्वारा ही मां की हत्या करने का दावा किया था। पुलिस ने आरोपित पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वर्तमान में भी वह जेल में ही बंद है।

prime article banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.
OK