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महिला चिकित्सक, एएनएम और परिवार कल्याण परामर्शी से स्पष्टीकरण

समस्तीपुर। सिविल सर्जन ने कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने को लेकर महिला चिकित्सक एएनएम और परिवार कल्याण परामर्शी से स्पष्टीकरण की मांग की है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 17 Oct 2021 11:49 PM (IST)Updated: Sun, 17 Oct 2021 11:49 PM (IST)
महिला चिकित्सक, एएनएम और परिवार कल्याण परामर्शी से स्पष्टीकरण
महिला चिकित्सक, एएनएम और परिवार कल्याण परामर्शी से स्पष्टीकरण

समस्तीपुर। सिविल सर्जन ने कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने को लेकर महिला चिकित्सक, एएनएम और परिवार कल्याण परामर्शी से स्पष्टीकरण की मांग की है। इसमें सदर अस्पताल की महिला चिकित्सक डा. मेघा आहूजा से प्रशिक्षण शिविर में सम्मिलित नहीं होने पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हसनपुर अंतर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गजपट्टी में कार्यरत एएनएम शैल कुमारी द्वारा कार्य स्थल से 27 से 9 अक्टूबर तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने को लेकर फटकार लगाई गई। सिविल सर्जन ने तीन दिनों के अंदर अनाधिकृत रूप से कार्य स्थल से अनुपस्थिति को लेकर स्पष्टीकरण का जवाब प्रभारी के स्पष्ट मंतव्य के साथ समर्पित करने का आदेश दिया है। एसीएमओ के आदेश भी प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं हुई थी चिकित्सक

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प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला की पहचान किए जाने से संबंधित प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं होने पर सदर अस्पताल की संविदागत महिला रोग विशेषज्ञ डा. मेघा आहूजा से स्पष्टीकरण मांगा गया है। सिविल सर्जन और अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से प्रशिक्षण में भाग नहीं लेने को लेकर स्पष्टीकरण किया था। लेकिन उक्त चिकित्सक द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने पर 10 दिनों के उपरांत पुन: स्पष्टीकरण किया गया है। 21 सितंबर को बनारस स्टेट सभागार में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। अनाधिकृत रूप से कार्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण

अनाधिकृत रूप से कार्य स्थल से अनुपस्थित रहने को लेकर परिवार कल्याण परामर्शी शालिनी प्रिया से सिविल सर्जन ने स्पष्टीकरण मांगा है। इनपर 16 अप्रैल से अब तक रेफरल अस्पताल ताजपुर से अनुपस्थित रहने का आरोप है। विगत छह महीने से उक्त कर्मी या उनके परिवार द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना भी कार्यालय को नहीं दी गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्देश के आलोक में यदि संविदा कर्मी लगातार 15 दिन बिना किसी सूचना के अपने कार्य क्षेत्र से अनुपस्थित है, तो उक्त पद को रिक्त माना जाएगा। सीएस ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को परिवार कल्याण परामर्शी के वर्तमान पते पर हाथों हाथ उपलब्ध कराते हुए उसकी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।


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