अब ऑनलाइन भुगतान के जरिए खाद खरीदेंगे किसान
अब ऑनलाइन भुगतान के जरिए किसान भी खाद की खरीदारी करेंगे। कृषि विभाग ने नकली खाद-बीज की बिक्री पर रोक लगाने खाद की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा किसानों के शोषण पर रोक लगाने के उद्देश्य से ऐसा किया है।
समस्तीपुर । अब ऑनलाइन भुगतान के जरिए किसान भी खाद की खरीदारी करेंगे। कृषि विभाग ने नकली खाद-बीज की बिक्री पर रोक लगाने, खाद की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा किसानों के शोषण पर रोक लगाने के उद्देश्य से ऐसा किया है। इससे वास्तविक किसानों का पता भी चल सकेगा। खाद बिक्री के नाम पर गोरखधंधा चलाने वाले दुकानदारों और जमाखोरों को चिन्ह्त कर नकेल कसा जाएगा। कृषि विभाग ने इसकी तैयारी प्रारंभ कर दी है। इसके लिए खाद के अनुज्ञप्तिधारी दुकानदारों को भी आदेश जारी कर दिया गया है। इससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा। कालाबाजारी पर लग सकेंगी रोक
खाद का ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था होने से डीलर न तो दूसरे किसान का आधार कार्ड पीओएस मशीन में डाल सकते हैं और न ही अधिक कीमत ले पाएंगे। ऑनलाइन भुगतान से यह स्पष्ट पता चल पाएगा कि खाद किस किसान ने खरीदी है, किसके खाते से डीलर को राशि अंतरण हुआ है। इसके लिए जरूरी हो जाएगा कि उसी किसान का आधार लिकिग पीओएस का उपयोग हो। इससे खाद की कालाबाजारी का पता लग सकेगा और डीलरों की मनमानी पर रोक लगेगी। किसान ने कितनी खाद खरीद की और इसके बदले कितना भुगतान किया, यह किसी भी समय पता किया जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन करने पर ही मिलेगा खाद दुकान का लाइसेंस
खाद-बीज व कीटनाशक दवाओं के विक्रेताओं को कृषि विभाग से लाइसेंस लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने पर ही विभाग लाइसेंस जारी करेगा। अभी तक विभाग सिर्फ मैनुअल लाइसेंस जारी करता था। इसके अलावा लाइसेंस नवीनीकरण के लिए भी ऑनलाइन ही आवेदन मान्य होगा। इसको लेकर कृषि विभाग के निदेशक ने आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि खाद कीटनाशक दवाओं तथा बीज दुकान का लाइसेंस लेने वाले लोगों को निर्धारित योग्यता के मानक को पूरा करने के बाद ऑनलाइन आवेदन करने पर ही उन्हें लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। हर काम के लिए समय सीमा तय
विभाग ने नई व्यवस्था में हर स्तर के लिए समय तय कर दिया है। स्थल जांच से लेकर किरायानामा की जांच के लिए भी समय तय है। कुल मिलाकर हार्ड कॉपी जमा करने के एक महीने के भीतर आवेदक को या तो लाइसेंस निर्गत कर देना होगा या फिर रद्द किये जाने की सूचना उसे उचित कारण के साथ देनी होगा। यही प्रक्रिया बीज और कीटनाशक के मामले में भी अपनानी होगी। वर्जन
ऑनलाइन आवेदन करने पर ही खाद दुकान का लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। निर्धारित योग्यता के मानक को पूरा करने के बाद ऑनलाइन आवेदन करने पर ही उन्हें लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। इसके अलावा किसान भी खाद दुकान से पीओएस मशीन से भुगतान कर खरीद सकेंगे। कोई भी दुकानदार ऑनलाइन भुगतान लेने से किसानों को मना नहीं कर पाएंगे।
विकास कुमार,
जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर।