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नाबालिग बच्ची के अपहरण में 10 साल कारावास की सजा

स्थानीय व्यवहार न्यायालय में विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामले की सुनवाई की।

By JagranEdited By: Published: Thu, 03 Oct 2019 11:54 PM (IST)Updated: Thu, 03 Oct 2019 11:54 PM (IST)
नाबालिग बच्ची के अपहरण में 10 साल कारावास की सजा
नाबालिग बच्ची के अपहरण में 10 साल कारावास की सजा

समस्तीपुर । स्थानीय व्यवहार न्यायालय में विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामले की सुनवाई की। न्यायाधीश ने मामले में आरोपित मोहिउद्दीननगर थाना क्षेत्र के रमैया गांव निवासी मनोज रजक को दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सजा के अलावा 80 हजार रुपए अर्थदंड की भी सजा सुनाई। इसमें आरोपित पर तीन अगस्त 2017 को नाबालिग बच्ची का अपहरण करने से संबंधित मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पीड़िता के पिता ने बच्ची के अपहरण मामले में विद्यापतिनगर थाना में कांड संख्या 21/2017 दर्ज कराया था। इसके बाद न्यायालय में मामले की सुनवाई चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में सात साक्षी की गवाही कराई गई थी। इसके बाद न्यायाधीश ने सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार और बचाव पक्ष की ओर से विजेंद्र ठाकुर ने न्यायालय में अपना-अपना पक्ष रखा।

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