मालवाहक वाहन से लोगों के ढोने पर होगी कार्रवाई
सहरसा। लॉकडाउन अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों से प्रवासी श्रमिकों और अन्य लोगों की वापसी हो
सहरसा। लॉकडाउन अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों से प्रवासी श्रमिकों और अन्य लोगों की वापसी हो रही है। सड़क और रेल के द्वारा लोग बड़ी संख्या में लौट रहे हैं। श्रमिकों के लिए पूरे देशभर में स्पेशल ट्रेन से उसकी वापसी हो रही है। इसके बाद भी चोरी छिपे मालवाहक वाहनों में श्रमिकों को ढोने का सिलसिला जारी है। इसकी कई शिकायतें मिली है। वहीं हाल ही में भागलपुर के नवगछिया के पास मालवाहक वाहन से कुछ यात्रियों की ट्रक हादसे में मौत होने का मामला उजागर होने के बाद परिवहन विभाग हरकत में आया है।
इस बाबत परिवहन विभाग के सचिव ने सूबे के सभी जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर मजदूरों के ढोने पर मालवाहक वाहनों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। राज्य सरकार विभिन्न राज्यों से रेल मार्ग और सडक मार्ग से आनेवाले अप्रवासी मजदूरों के सुरक्षित परिवहन हेतु राज्य के अंदर अंतरजिला विशेष ट्रेनों का परिचालन भी किया जा रहा है।
लॉकडाउन की अवधि में मालवाहक वाहनों के परिचालन को चालू रखा गया है। परंतु इन मालवाहक वाहनों पर यात्रियों का परिवहन मोटरवाहन अधिनियम के नियमों के विपरीत है। जिले में भी कई बार मालवाहक ट्रक पर श्रमिकों को ढोकर लाया गया और उसे उतारकर कर मालवाहक ट्रक आराम से निकल गया।
चेक पोस्ट पर मालवाहक वाहनों की हो जांच
परिवहन विभाग ने 20 मई को जारी अपने आदेश में राज्य के अंदर जिला मुख्यालय में प्रवेश के दौरान बनाए गए चेक पोस्ट पर मालवाहक वाहनों की जांच करने का निर्देश दिया गया है। पत्र में इस बात की चिता जतायी गयी कि चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच नहीं होती है। इसीलिए इसकी जांच हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राजकीय राजमार्गों पर स्थान बदल-बदल कर दल गठित कर औचक निरीक्षण किया जाए। वैसे मालवाहन वाहन जिनमें यात्रियों को ढोया गया हो, उसके विरूद्ध वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।