डीएम ने मास्क नहीं लगाने वालों से दंड वसूलने का दिया आदेश
सहरसा। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कोरोना वायरस संक्रमण में हो रहे वृद्धि पर चिता व्यक्त कर
सहरसा। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कोरोना वायरस संक्रमण में हो रहे वृद्धि पर चिता व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से चारों ओर फैल रहा है। इस फैलाव में जहां इसके वायरस की सक्रिय भूमिका है, उतनी ही भूमिका उनलोगों की भी है जो इस वायरस के संक्रमण को गंभीरता से नहीं लेते हैं। उन्होंने कहा कि प्राय: यह देखा जा रहा है कि लोग सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क के घूमते हैं। इससे वे खुद तो संक्रमित होते हीं है साथ हीं दूसरे को भी संक्रमित करते हैं।
प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार के निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है कि सार्वजनिक स्थल/कार्य स्थल पर फेस मास्क अथवा फेस कवर (नाक और मुंह को समुचित ढंग से ढंकना) नहीं पहनने पर 50(पचास) रुपये दंड वसूल किया जाएगा तथा पावती रसीद एवं दो मास्क दिया जाएगा। प्राप्त दण्ड की राशि दण्डाधिकारी द्वारा जिला नजारत शाखा में जमा किया जाएगा। नजारत उप समाहर्ता को जीविका से मास्क क्रय कर संबंधित दंडाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। नजारत उप समाहर्ता 50(पचास) रूपये मात्र की रसीद अनुमंडल पदाधिकारी सदर सहरसा/ सिमरी बख्तियारपुर/कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, सहरसा/कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत सिमरी बख्तियारपुर/सभी अंचल अधिकारी को हस्तगत कराएंगे। शहरी क्षेत्र/नगर परिषद क्षेत्र में अनुमंडल पदाधिकारी सदर , अनुमंडल पुलिस पाधिकारी सहरसा कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, अंचल अधिकारी कहरा, थानाध्यक्ष सहरसा टीम बनाकर जांच करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में अंचल अधिकारी तथा थानाध्यक्ष टीम बनाकर जांच का निर्देश दिया गया। सदर अनुमंडल एवं सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अनुश्रवण करते हुए सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने जिलावासियों से मास्क के उपयोग करने की अपील करते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए यही सबसे प्रभावी उपाय है। इसलिए सार्वजनिक स्थलों पर बाहर निकलते समय मास्क का जरूर उपयोग करें एवं दूसरे को भी प्रेरित करें।