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25 मई तक जिले में सख्ती से लागू रहेगा लॉकडाउन : डीएम

सहरसा। राज्य के मुख्य सचिव से प्राप्त निर्देश के आलोक में जिला दंडाधिकारी कौशल कुमार ने जिले

By JagranEdited By: Published: Fri, 14 May 2021 05:10 PM (IST)Updated: Fri, 14 May 2021 05:12 PM (IST)
25 मई तक जिले में सख्ती से
लागू रहेगा लॉकडाउन : डीएम
25 मई तक जिले में सख्ती से लागू रहेगा लॉकडाउन : डीएम

सहरसा। राज्य के मुख्य सचिव से प्राप्त निर्देश के आलोक में जिला दंडाधिकारी कौशल कुमार ने जिले में कोरोना संक्रमण की अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए 25 मई तक निषेधज्ञा अवधि का विस्तार कर दिया है।

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आदेश के तहत जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल सर्जन, विद्युत, जलापूर्ति आदि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर राज्य सरकार का सभी कार्यालय बंद रहेंगे। इलेक्ट्रानिक गुडस, पंखा-कूर्ल, एयरकंडीशनर्स, कम्प्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस बैट्री, कपड़ा की दुकान, जूता-चप्पल की दुकान, ड्राई क्लीनर्स, श्रृंगार आदि की दुकानें पूर्णत: बंद रहेगी। इस अवधि में बैकिग, बीमा एवं एटीएम का संचालन, निर्माण कार्य ई-कामर्स से जुड़ी सेवाएं, कुरियर सेवाएं जारी रहेगी। कृषि एवं इससे जुड़े कार्य पूर्वाह्न 11 बजे तक खुले रहेंगे। मोबाइल और मरम्मती की दुकानें, आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल- सब्जी के थोक और खुदरा दुकान, मांस- मछली, दूध, पीडीएस की दुकान शहरी क्षेत्र में सुबह छह बजे से 10 बजे तक तथा ग्रामीण क्षेत्र में सात बजे से 12 बजे तक खुली रहेगी। आदेशानुसार सार्वजनिक मार्ग पर अनावश्यक आवागमन पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। वैसे निजी वाहन का ही परिचालन होगा जिसे किसी विशेष कार्य हेतु पास निर्गत होगा। आदेशानुसार रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें बंद रहेगी। सभी तरह के राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक- सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन बंद रहेगा। विवाह समारोह में अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति होगी, डीजे का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। अंतिम संस्कार व विवाह में 20 व्यक्ति ही मौजूद रह सकेंगे। जिला दंडाधिकारी ने निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं भादंवि की धारा 188 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है।


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